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HC से उत्तराखंड सरकार को झटका, सिरौली कला को नगर पंचायत में शामिल करने पर रोक - नैनीताल हाई कोर्ट न्यूज

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सचिव शहरी विकास समेत चुनाव आयुक्त को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

उत्तराखंड हाई कोर्ट
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Published : May 3, 2021, 9:16 PM IST

नैनीताल: राज्य सरकार ने उधमसिंह नगर जिले के सिरौली कला को नगर पंचायत में शामिल करने का जो फैसला लिया था, उस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. जिससे राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. साथ ही कोर्ट ने सचिव शहरी विकास समेत चुनाव आयुक्त को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि उधमसिंह नगर निवासी नईम खान ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सिरौली कला गांव को राज्य सरकार ने नगर पंचायत बनाने का फैसला किया गया है, वो गलत है. क्योंकि सिरौली कला पहले से ही किच्छा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार नगर पालिका क्षेत्र को नगर पंचायत में तब्दील करना चाहती है जो गलत है. लिहाजा राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए.

पढ़ें- कैदियों को पैरोल और जमानत का देने का मामला, HC ने सरकार और डीजीपी से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार के इस फैसले के बाद क्षेत्र के तमाम लोगों को जमीन संबंधी दस्तावेजों व अन्य मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. सोमवार को मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के फैसले पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी हैं. साथ ही सचिव शहरी विकास व चुनाव आयुक्त को अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से 3 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

नैनीताल: राज्य सरकार ने उधमसिंह नगर जिले के सिरौली कला को नगर पंचायत में शामिल करने का जो फैसला लिया था, उस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. जिससे राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. साथ ही कोर्ट ने सचिव शहरी विकास समेत चुनाव आयुक्त को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि उधमसिंह नगर निवासी नईम खान ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सिरौली कला गांव को राज्य सरकार ने नगर पंचायत बनाने का फैसला किया गया है, वो गलत है. क्योंकि सिरौली कला पहले से ही किच्छा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार नगर पालिका क्षेत्र को नगर पंचायत में तब्दील करना चाहती है जो गलत है. लिहाजा राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए.

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याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार के इस फैसले के बाद क्षेत्र के तमाम लोगों को जमीन संबंधी दस्तावेजों व अन्य मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. सोमवार को मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के फैसले पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी हैं. साथ ही सचिव शहरी विकास व चुनाव आयुक्त को अपना विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से 3 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

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