नैनीताल: हरिद्वार में मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स समेत अन्य उपकरणों की खरीद में हुए घोटाला का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने सरकार से मामले में 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. मामले में कोर्ट ने हरिद्वार सीएमओ समेत अन्य एक को नोटिस जारी किया.
हरिद्वार जिले में पीपीई किट समेत विभिन्न उपकरणों की खरीद में हुए घोटाले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि मामले में हरिद्वार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कपिल देव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका किया. याचिका में कहा गया कि सीएमओ हरिद्वार डॉ. सरोज नैथानी ने अप्रैल 2020 तक मास्क, थर्मामीटर, ग्लव्स समेत अन्य उपकरणों की खरीदारी में घोटाला किया गया है. अस्पतालों में कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर भी अनियमितता की गई.
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याचिकाकर्ता ने बताया कि 24 रुपए के मास्क को सीएमओ ने 162 रुपए में, 300 रुपए में मिलने वाली पीपीई किट को 1200 में खरीदा गया. राज्य सरकार ने मामले की जांच कराई, जिसमें अनियमितता उजागर हुई. इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की.
मामले को गंभीरता से सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सीएमओ हरिद्वार सरोज नैथानी और उसके सहयोगी नीरज गुप्ता को भी नोटिस जारी किया है.