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उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 13 अवैध नियुक्तियों का मामला, HC ने निरस्त की जनहित याचिका - Nainital High Court quashes PIL

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड ओपन यूनिर्वसिटी हल्द्वानी में हुई अवैध नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त कर दी है. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला सर्विस से जुड़ा है, इसमें जनहित याचिका नहीं हो सकती.

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Published : Nov 14, 2022, 6:02 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय में हुई अवैध नियुक्तियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निरस्त कर दी है.

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड ओपन यूनिर्वसिटी हल्द्वानी में 13 लोगों की नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई हैं.

ये भी पढ़ें: UOU में पत्नी की नौकरी पर कुंदन लटवाल ने दी सफाई, हरीश रावत के खिलाफ दर्ज कराएंगे केस

इन नियुक्तियों को करने में यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें निरस्त किया जाए. विपक्षियों की तरफ से कहा गया कि विश्वविद्यालय में कोई भी अवैध नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं वह नियमों के तहत हुई हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय में हुई अवैध नियुक्तियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निरस्त कर दी है.

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड ओपन यूनिर्वसिटी हल्द्वानी में 13 लोगों की नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई हैं.

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इन नियुक्तियों को करने में यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें निरस्त किया जाए. विपक्षियों की तरफ से कहा गया कि विश्वविद्यालय में कोई भी अवैध नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं वह नियमों के तहत हुई हैं.

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