नैनीताल: दीपावली से ठीक पहले उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि 21 दिन के भीतर 27.63 करोड़ का भुगतान करें, ताकि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके.
पढ़ें- हाईकोर्ट ने केंद्रीय परिवहन सचिव को किया तलब, 18 फरवरी को पेश होने के दिए आदेश
मामले में एमजी परिवहन निगम द्वारा कोर्ट को बताया गया कि 4 दिन के भीतर कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाएगा. जिसपर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सचिव परिवहन व सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड परिवहन निगम का बकाया देने के आदेश पर दायर हुई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को भी बड़ा झटका लगा है.
आपको बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है जो नियम विरुद्ध है क्योंकि सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है. सरकार और परिवहन निगम ना तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं और ना ही कर्मचारियों को नियमित वेतन दे रही है. जबकि रोडवेज कर्मचारियों को विभाग द्वारा और टाइम तक नहीं दिया गया है. रिटायर्ड कर्मचारियों को भुगतान भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है.
हाईकोर्ट पहुंचे कर्मचारी यूनियन का कहना था कि वेतन की मांग समेत अन्य भत्तों की मांग को लेकर सरकार के साथ उनका कई बार समझौता हो चुका है. लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा उनको वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर अब कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं. इसे देखते हुए सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने की तैयारी कर रही है. याचिका में कहा गया है कि सरकार को निगम को करीब 78 करोड़ से अधिक देने हैं. जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा भी उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों का 27 करोड़ का भुगतान करना है.