नैनीतालः बागेश्वर जिले के 26 सक्रिय आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा दिए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने जिलाधिकारी बागेश्वर को सभी को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा दिए जाने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि बागेश्वर निवासी भगवान सिंह माजिला समेत 25 अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका में कहा गया है कि चिन्हीकरण के बावजूद उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और वे राज्य आंदोलनकारी होने के लिए सभी मानक पूरा करते हैं.
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जिलाधिकारी की अगुवाई में गठित कमेटी की ओर से उनका चिन्हीकरण भी किया गया था. चिन्हीकरण के बाद जिला प्रशासन ने यह सूची शासन को भेज दी गई. उसके बाद भी उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिया गया, न ही कोई सुविधा दी जा रही है. याचिका में उनकी तरफ से कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उनको राज्य आंदोलनकारी का दर्जा और सुविधाएं दिलाई जाए.