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राजेश सूरी हत्याकांड में हाईकोर्ट का आदेश, दो माह में करें मामले को निस्तारित - राजेश सूरी हत्याकांड न्यूज

नैनीताल हाईकोर्ट ने सीजेएम देहरादून आदेश देते हुए दो महीने के भीतर अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्याकांड का निस्तारित कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.

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Published : Mar 27, 2021, 5:27 PM IST

नैनीताल: देहरादून के अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या के मामले पर हाईकोर्ट ने सीजेएम देहरादून को आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की तरफ से पेश की गई फाइनल रिपोर्ट एवं नोटिस की प्रति याचिकाकर्ता को दे. इसके साथ ही दो माह के भीतर मामले को निस्तारित कर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है.

बता दें कि देहरादून निवासी रीता सूरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके भाई अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या नैनीताल हाईकोर्ट से देहरादून जाते समय ट्रेन में 30 नवम्बर 2014 को हुई थी. रीता सूरी का आरोप है कि उनके भाई को जहर देकर मारा गया था.

पढ़ें- स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार

कोर्ट में रीता सूरी ने कहा कि उनके भाई राजेश सूरी को देहरादून में हुए कई भ्रष्टाचार की जानकारी हो गई थी. जिसके बाद उन्होंने न्यायालय से घोटाले की जांच को लेकर याचिका दायर की था. उन्होंने खुद कहा था कि कुछ लोग उनकी हत्या करा सकते हैं. क्योंकि घोटाले के कई सबूत उनके पास हैं. इसी दौरान राजेश की ट्रेन में हत्या कर दी गई और पुलिस ने राजेश की मौत के बाद हुए पोस्टमॉर्टम में पहले तो चिकित्सकों ने मृत्यु का कारण हृदयगति रुकना बताया और फिर बिसरा रिपोर्ट में जहर देकर हत्या का खुलासा हुआ था. जिसके बाद हत्या की जांच के लिए सरकार ने पहले एसआईटी और फिर सीबीआई जांच करवाई, लेकिन मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है.

जिसके बाद याचिकाकर्ता रीता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीजेएम देहरादून को आदेश दिया है कि पुलिस द्वारा पेश की गई फाइनल रिपोर्ट व नोटिस की प्रति याचिकाकर्ता को दे. साथ ही दो माह के भीतर मामले को निस्तारित कर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए.

नैनीताल: देहरादून के अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या के मामले पर हाईकोर्ट ने सीजेएम देहरादून को आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की तरफ से पेश की गई फाइनल रिपोर्ट एवं नोटिस की प्रति याचिकाकर्ता को दे. इसके साथ ही दो माह के भीतर मामले को निस्तारित कर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है.

बता दें कि देहरादून निवासी रीता सूरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके भाई अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या नैनीताल हाईकोर्ट से देहरादून जाते समय ट्रेन में 30 नवम्बर 2014 को हुई थी. रीता सूरी का आरोप है कि उनके भाई को जहर देकर मारा गया था.

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कोर्ट में रीता सूरी ने कहा कि उनके भाई राजेश सूरी को देहरादून में हुए कई भ्रष्टाचार की जानकारी हो गई थी. जिसके बाद उन्होंने न्यायालय से घोटाले की जांच को लेकर याचिका दायर की था. उन्होंने खुद कहा था कि कुछ लोग उनकी हत्या करा सकते हैं. क्योंकि घोटाले के कई सबूत उनके पास हैं. इसी दौरान राजेश की ट्रेन में हत्या कर दी गई और पुलिस ने राजेश की मौत के बाद हुए पोस्टमॉर्टम में पहले तो चिकित्सकों ने मृत्यु का कारण हृदयगति रुकना बताया और फिर बिसरा रिपोर्ट में जहर देकर हत्या का खुलासा हुआ था. जिसके बाद हत्या की जांच के लिए सरकार ने पहले एसआईटी और फिर सीबीआई जांच करवाई, लेकिन मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है.

जिसके बाद याचिकाकर्ता रीता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीजेएम देहरादून को आदेश दिया है कि पुलिस द्वारा पेश की गई फाइनल रिपोर्ट व नोटिस की प्रति याचिकाकर्ता को दे. साथ ही दो माह के भीतर मामले को निस्तारित कर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए.

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