नैनीताल: शहर में संडे मार्केट लगाने को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की गई. जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं
देहरादून वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया कि देहरादून में परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने पिछले 2004 से हर रविवार को बाजार लगाया जाता है. जिसमें करीब 300 से अधिक लोग दुकान लगाते हैं. साथ ही हर माह नगर निगम द्वारा इनसे 300 रुपये किराया भी वसूला जाता है.
याचिका में कहा गया है कि डीएम देहरादून द्वारा 2004 में यह जगह दुकान लगने के लिए दी गई थी. लेकिन नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उनको हटा दिया गया है. साथ ही कुछ लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगहों पर सांठ-गांठ कर दुकानें भी दे दी गई हैं.
पढे़ं- आशीष डंगवाल: शिक्षक जिसके ट्रांसफर से रो उठा पूरा गांव, जानिये उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी
याचिका में बताया गया कि संडे को पूरा बाजार बन्द रहता है, साथ ही ट्रैफिक भी कम रहता है. जिसकी वजह से संडे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाई जाती हैं और खुद ही वहां पर साफ-सफाई भी की जाती है. साथ ही बताया गया कि संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार. महीने में केवल 4 दिन ही दुकानें लगाई जाती हैं लिहाजा इनको ना हटवाया जाए.
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चल रही है. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम देहरादून को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.