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संडे मार्केट को लेकर हाई कोर्ट में याचिका, राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब तलब

वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम देहरादून को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Aug 23, 2019, 11:38 PM IST

नैनीताल: शहर में संडे मार्केट लगाने को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की गई. जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं

देहरादून वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया कि देहरादून में परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने पिछले 2004 से हर रविवार को बाजार लगाया जाता है. जिसमें करीब 300 से अधिक लोग दुकान लगाते हैं. साथ ही हर माह नगर निगम द्वारा इनसे 300 रुपये किराया भी वसूला जाता है.

याचिका में कहा गया है कि डीएम देहरादून द्वारा 2004 में यह जगह दुकान लगने के लिए दी गई थी. लेकिन नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उनको हटा दिया गया है. साथ ही कुछ लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगहों पर सांठ-गांठ कर दुकानें भी दे दी गई हैं.

पढे़ं- आशीष डंगवाल: शिक्षक जिसके ट्रांसफर से रो उठा पूरा गांव, जानिये उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी

याचिका में बताया गया कि संडे को पूरा बाजार बन्द रहता है, साथ ही ट्रैफिक भी कम रहता है. जिसकी वजह से संडे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाई जाती हैं और खुद ही वहां पर साफ-सफाई भी की जाती है. साथ ही बताया गया कि संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार. महीने में केवल 4 दिन ही दुकानें लगाई जाती हैं लिहाजा इनको ना हटवाया जाए.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चल रही है. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम देहरादून को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

नैनीताल: शहर में संडे मार्केट लगाने को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की गई. जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं

देहरादून वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया कि देहरादून में परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने पिछले 2004 से हर रविवार को बाजार लगाया जाता है. जिसमें करीब 300 से अधिक लोग दुकान लगाते हैं. साथ ही हर माह नगर निगम द्वारा इनसे 300 रुपये किराया भी वसूला जाता है.

याचिका में कहा गया है कि डीएम देहरादून द्वारा 2004 में यह जगह दुकान लगने के लिए दी गई थी. लेकिन नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उनको हटा दिया गया है. साथ ही कुछ लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगहों पर सांठ-गांठ कर दुकानें भी दे दी गई हैं.

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याचिका में बताया गया कि संडे को पूरा बाजार बन्द रहता है, साथ ही ट्रैफिक भी कम रहता है. जिसकी वजह से संडे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाई जाती हैं और खुद ही वहां पर साफ-सफाई भी की जाती है. साथ ही बताया गया कि संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार. महीने में केवल 4 दिन ही दुकानें लगाई जाती हैं लिहाजा इनको ना हटवाया जाए.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चल रही है. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम देहरादून को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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देहरादून के परेड ग्राउंड व तिबती मार्किट के सामने लगने वाली सन्डे बाजार का मामला पहुचा नैनीताल हाई कोर्ट।

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नैनीताल हाई कोर्ट ने देहरादून के परेड ग्राउंड व तिबती बाज़ार के सामने लगने वाली सन्डे बाजार के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, नगर निगम देहरादून को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । Body:आपको बता दें कि के देहरादून वीकली सन्डे मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिबती मार्किट के सामने पिछले 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते है, जिसमे करीब 300 से अधिक लोगो दूकान लगाते है और हर माह नगर निगम की 300 रूपये किराया भी देते आये है, और उनको डीएम देहरादून द्वारा 2004 में जगह दुकान लगने के लिए दी थी,, परन्तु नगर निगम द्वारा प्रशाशन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवला देते हुए उनको हटाया दिया गया है और कुछ पहुंचे लोगो को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकान भी दे दी।

Conclusion:साथ ही याचिका में कहा गया है कि सन्डे को पूरा बाजार बन्द रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है इसलिए वे सन्डे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिबती बाजार के सामने दुकानें लगाते है खुद ही वहाँ पर साफ सफाई भी करते आये है और सन्डे बाजार लगाने से गरीब लोगो को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगो को रोजगार भी मिलता है और वो महीने में केवल 4 दिन ही दुकान लगाते है लिहाज उनको नही हटाया जाय।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में राज्य सरकार और नगर निगम देहरादून को जवाब पेश करने के आदेश दिए है।
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