ETV Bharat / state

बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख वन सचिव के खिलाफ जारी हुआ वारंट

कोर्ट में पेश ना होने पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना ठीक नहीं है.  वहीं प्रमुख वन सचिव के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 22 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं.

बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त
author img

By

Published : Apr 10, 2019, 9:01 AM IST

नैनीतालः हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाघों की लगातार मौत और संरक्षण के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने पर प्रमुख वन सचिव के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. कोर्ट ने प्रमुख वन सचिव को आगामी 22 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही देहरादून एसएसपी को प्रमुख सचिव के निर्धारित तिथि पर कोर्ट में पेश नहीं होंने पर कोर्ट में उन्हें पेश करने को कहा है.


बता दें कि ऑपरेशन आई ऑफ टाइगर इंडिया सोसायटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में बाघों की लगातार मौत हो रही है. सरकार इनके संरक्षण हेतु उदासीन बनती जा रही है. जिससे इनकी संख्या हर साल घटती जा रही है. साथ ही कहा गया कि इनकी लगातार तस्करों द्वारा शिकार भी किया जा रहा है. जिसपर रोक लगाई जाए.


पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब पेश करने के आदेश दिए थे. जिस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब पेश करते हुए बताया कि उन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए साल 2007 में राज्य सरकारों को विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए थे. जिसमें बाघों की तय समय पर गणना, उनकी सुरक्षा के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन, सीसीटीवी कैमरे लगाने समते कई निर्देश शामिल थे.

ये भी पढ़ेंः परमार्थ गुरुकुल में छात्र के साथ मारपीट, बच्चे ने भागकर बचाई जान

वहीं, बीते 20 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के पालन करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा था. जिसपर 3 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रमुख सचिव वन को मामले पर जवाब पेश करने को कहा गया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार और प्रमुख सचिव वन की ओर से कोई जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया गया है. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव वन के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर दिया है.


मंगलवार को कोर्ट में पेश ना होने पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना ठीक नहीं है. वहीं प्रमुख वन सचिव के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 22 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं.

नैनीतालः हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाघों की लगातार मौत और संरक्षण के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने पर प्रमुख वन सचिव के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है. कोर्ट ने प्रमुख वन सचिव को आगामी 22 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही देहरादून एसएसपी को प्रमुख सचिव के निर्धारित तिथि पर कोर्ट में पेश नहीं होंने पर कोर्ट में उन्हें पेश करने को कहा है.


बता दें कि ऑपरेशन आई ऑफ टाइगर इंडिया सोसायटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में बाघों की लगातार मौत हो रही है. सरकार इनके संरक्षण हेतु उदासीन बनती जा रही है. जिससे इनकी संख्या हर साल घटती जा रही है. साथ ही कहा गया कि इनकी लगातार तस्करों द्वारा शिकार भी किया जा रहा है. जिसपर रोक लगाई जाए.


पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब पेश करने के आदेश दिए थे. जिस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब पेश करते हुए बताया कि उन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए साल 2007 में राज्य सरकारों को विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए थे. जिसमें बाघों की तय समय पर गणना, उनकी सुरक्षा के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन, सीसीटीवी कैमरे लगाने समते कई निर्देश शामिल थे.

ये भी पढ़ेंः परमार्थ गुरुकुल में छात्र के साथ मारपीट, बच्चे ने भागकर बचाई जान

वहीं, बीते 20 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के पालन करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा था. जिसपर 3 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रमुख सचिव वन को मामले पर जवाब पेश करने को कहा गया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार और प्रमुख सचिव वन की ओर से कोई जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया गया है. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव वन के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर दिया है.


मंगलवार को कोर्ट में पेश ना होने पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना ठीक नहीं है. वहीं प्रमुख वन सचिव के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 22 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं.

Intro:file visul

स्लग-वारंट

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- नैनीताल हाई कोर्ट प्रदेश के प्रमुख वन सचिव के खिलाफ कोर्ट में पेश ना होने पर बेलेबल वारंट जारी करा है साथ ही प्रमुख सचिव वन को 22 अप्रैल को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं अगर प्रमुख सचिव 22 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो एसएसपी देहरादून प्रमुख सचिव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेंगे,,
वहीं कोर्ट में पेश ना होने पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव पर नाराजगी व्यक्त की है और कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों का कोर्ट के आदेश का पालन न करना ठीक नहीं


Body:आपको बता दें कि ऑपरेशन आई ऑफ टाइगर इंडिया सोसायटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में बाघों की लगातार मौत हो रही है और सरकार इनके संरक्षण हेतु उदासीन बनती जा रही है जिससे इनकी संख्या हर साल घटती जा रही है इनका लगाता तस्करों द्वारा शिकार भी किया जा रहा है जिस पर रोक लगाई जाए,,,
पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब पेश करने के आदेश दिए थे जिस पर केंद्र सरकार की ओर से अपना जवाब पेश करते हुए बताया गया कि उन्होंने बाघों के संरक्षण हेतु 2007 में राज्य सरकारों को विभिन्न ने दिशानिर्देश जारी किए थे


Conclusion:जिस में बाघों की समय सीमा पर गणना उनकी सुरक्षा के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन,, सीसीटीवी कैमरे,, लगाने के निर्देश दिए थे,,जिसके बाद
20 मार्च 2019 को कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के पालन करने के मामले राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा था और 3 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया के प्रमुख सचिव वन को इस मामले जवाब पेश करने के लिए कह दिया गया है लेकिन अब तक राज्य सरकार और प्रमुख सचिव वन की तरफ से कोई जवाब कोर्ट में फेस नहीं किया गया है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव वन के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करा है साथ ही प्रमुख सचिव वन को 22 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.