ETV Bharat / state

हरिद्वार में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण का मामला पहुंचा हाईकोर्ट - swami chidanand

स्वामी चिदानंद मुनि के द्वारा कुनाउ गांव के पास वन भूमि में किए गए अतिक्रमण के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट
नैनीताल हाई कोर्ट
author img

By

Published : Jun 9, 2020, 8:50 AM IST

Updated : Jun 17, 2020, 2:43 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाउ गांव में स्वामी चिदानंद मुनि द्वारा किए गए अतिक्रमण के मामला नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंच चुका है. इस मामले के सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को 11 जून तक अपना विस्तृत जवाब शपथ-पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिस भूमि पर स्वामी चिदानंद मुनि के द्वारा अतिक्रमण किया गया है वह भूमि किसकी है.

पढ़ें- पिथौरागढ़ के पपदेव में बन रही गौशाला पर हाईकोर्ट ने लगी रोक

बता दें कि हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के करीब 14 किलोमीटर दूर राजाजी नेशनल पार्क में वन विभाग की भूमि पर स्वामी चिदानंद के द्वारा 2006 से भारी निर्माण किया जा रहा है. वहीं, स्वामी चिदानंद के द्वारा करीब 100 बीघा जमीन कब्जा की गई है, बावजूद इसके वन विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. ऐसे में वन विभाग की शह पर स्वामी चिदानंद मुनि वन भूमि पर निर्माण कर रहे हैं. लिहाजा, इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

वहीं, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 11 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाउ गांव में स्वामी चिदानंद मुनि द्वारा किए गए अतिक्रमण के मामला नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंच चुका है. इस मामले के सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को 11 जून तक अपना विस्तृत जवाब शपथ-पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिस भूमि पर स्वामी चिदानंद मुनि के द्वारा अतिक्रमण किया गया है वह भूमि किसकी है.

पढ़ें- पिथौरागढ़ के पपदेव में बन रही गौशाला पर हाईकोर्ट ने लगी रोक

बता दें कि हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के करीब 14 किलोमीटर दूर राजाजी नेशनल पार्क में वन विभाग की भूमि पर स्वामी चिदानंद के द्वारा 2006 से भारी निर्माण किया जा रहा है. वहीं, स्वामी चिदानंद के द्वारा करीब 100 बीघा जमीन कब्जा की गई है, बावजूद इसके वन विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. ऐसे में वन विभाग की शह पर स्वामी चिदानंद मुनि वन भूमि पर निर्माण कर रहे हैं. लिहाजा, इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

वहीं, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 11 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : Jun 17, 2020, 2:43 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.