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उत्तरकाशी उद्यान अधिकारी अनिल मिश्रा को HC का अवमानना नोटिस, घोटाले से जुड़ा है मामला

उत्तरकाशी उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही उद्यान सचिव से पूछा है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? इतना ही नहीं याचिकाकर्ता दीपक करगेती पर बवेजा मामले 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. पूरा मामला उद्याग विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़ा है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Jun 14, 2023, 7:31 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड के उद्यान विभाग में करोड़ों के घोटाले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को अवमानना नोटिस जारी किया है. बीती 1 मार्च 2023 को कोर्ट ने अनिता ट्रेडर्स के भुगतान पर रोक लगाई थी, लेकिन मुख्य उद्यान अधिकारी ने 3 मार्च को अनिता ट्रेडर्स को 38 लाख रुपए जारी कर दिए थे.

उत्तरकाशी उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया है कि अनिता ट्रेडर्स को 1 मार्च के बाद 1 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किया गया है. जिस पर हाईकोर्ट ने मुख्य उद्यान अधिकारी अनिल कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही उद्यान सचिव से पूछा है कि शासन ने उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? कोर्ट ने मुख्य उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने को कहा है.
ये भी पढ़ेंः न मंत्री को खबर, न सचिव को पता, सस्पेंड हो गए उद्यान निदेशक हरमिंदर बवेजा, अब यहां काटेंगे निलंबन काल

दीपक करगेती पर 50 हजार का जुर्मानाः इधर. बीती रोज उत्तराखंड उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपी निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को निलंबित करने संबंधी एक पोस्ट सोशल मीडिया में डालने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. मामले में याचिकाकर्ता दीपक करगेती पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. उन्हें यह राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी.

नैनीताल उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट ने कही ये बातः हाईकोर्ट ने नैनीताल उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने को लेकर अलग से याचिका दायर करने को कहा. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
ये भी पढ़ेंः उद्यान निदेशक बवेजा पर घोटाले का गंभीर आरोप, सेब, कीवी और हल्दी बीज में किए वारे-न्यारे

समाजसेवी दीपक करगेती ने जनहित याचिका में कहा है कि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने अनिता ट्रेडर्स के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है. उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारी ने पद का दुरुपयोग किया है. जो पौधे राज्य की नर्सरियों से खरीदे जाने थे, वो जम्मू कश्मीर से खरीदे गए. इसलिए इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए.

नैनीतालः उत्तराखंड के उद्यान विभाग में करोड़ों के घोटाले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को अवमानना नोटिस जारी किया है. बीती 1 मार्च 2023 को कोर्ट ने अनिता ट्रेडर्स के भुगतान पर रोक लगाई थी, लेकिन मुख्य उद्यान अधिकारी ने 3 मार्च को अनिता ट्रेडर्स को 38 लाख रुपए जारी कर दिए थे.

उत्तरकाशी उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया है कि अनिता ट्रेडर्स को 1 मार्च के बाद 1 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किया गया है. जिस पर हाईकोर्ट ने मुख्य उद्यान अधिकारी अनिल कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही उद्यान सचिव से पूछा है कि शासन ने उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? कोर्ट ने मुख्य उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने को कहा है.
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दीपक करगेती पर 50 हजार का जुर्मानाः इधर. बीती रोज उत्तराखंड उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपी निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को निलंबित करने संबंधी एक पोस्ट सोशल मीडिया में डालने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. मामले में याचिकाकर्ता दीपक करगेती पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. उन्हें यह राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी.

नैनीताल उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट ने कही ये बातः हाईकोर्ट ने नैनीताल उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने को लेकर अलग से याचिका दायर करने को कहा. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
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समाजसेवी दीपक करगेती ने जनहित याचिका में कहा है कि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने अनिता ट्रेडर्स के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है. उत्तरकाशी के मुख्य उद्यान अधिकारी ने पद का दुरुपयोग किया है. जो पौधे राज्य की नर्सरियों से खरीदे जाने थे, वो जम्मू कश्मीर से खरीदे गए. इसलिए इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए.

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