नैनीतालः हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील के ग्राम गंगदासपुर में ग्राम सभा की 12 हजार बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने ग्राम सभा, जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
गौर हो कि हरिद्वार के लक्सर तहसील के गंगदासपुर गांव निवासी मंजू ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्राम सभा गंगदासपुर की करीब 12,000 बीघे भूमि पर बड़े दबंग किसानों ने अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल बोई हुई है. जिस कारण से गरीब मजदूर लोगों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है और पात्र लोगों को पट्टा आवंटन में भी काफी परेशानियों का (शासन के निचले स्तर पर) सामना करना पड रहा है. इसलिए अवैध तरीके से कब्जाई गई भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए.
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साथ ही कहा है कि उक्त भूमि पर अवैध तरीके से बोई गन्ने की फसल को काटने से भी रुकवाया जाए. इसके अलावा जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि यह भूमि गंगा नदी के खाते में दर्ज है, लेकिन प्रशासन ने इस भूमि को ग्राम सभा की भूमि में दर्ज कर भू माफिया को पट्टे आवंटित कर दिए हैं. जो नियम विरुद्ध है. लिहाजा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.