नैनीतालः उत्तराखंड बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियां (पैक्स) का तय समय के भीतर चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को 28 जून तक स्थिति स्पष्ट कर जानकारी मुहैया कराने को कहा है. अब पैक्स चुनाव मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी.
गौर हो कि उत्तराखंड बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समिति (पैक्स) खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों के चुनाव साल 2018 में जुलाई महीने में हुए थे. यह चुनाव 5 सालों के लिए हुए, जिनका कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है. याचिका में कहा गया कि कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव प्रक्रिया तक शुरू नहीं की.
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याचिकाकर्ता लेखराज सिंह का कहना है कि उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 और सहकारी समिति नियमावली 2004 में भी प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के 3 महीने पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया.
वहीं, याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि सरकार समितियों के ऊपर प्रशासक नियुक्त करना चाह रही है. याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समितियों के चुनाव तय समय सीमा में कराने के आदेश सरकार को दिए जाएं. जिस पर आज हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई. मामले में एकलपीठ ने सरकार से 28 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं.