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शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को HC का दीपावली तोहफा, ACP लाभ देने के आदेश

नैनीताल हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. होई कोर्ट ने एसीपी का लाभ देने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Oct 23, 2019, 4:45 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को HC का दीपावली तोहफा

बता दें, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में सभी अनुसेवक के पद पर बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे. 2016 में उनकी सेवाएं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दी गईं, लेकिन शिक्षा विभाग उनकी पूर्व में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में की गई. उत्तराखंड सरकार उनकी सेवाओं की गणना एसीपी प्रदान करने के लिए नहीं कर रहा है.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लंबे समय से पूर्व में की गई सेवाओं की गणना करने की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी इस मांग को बेसिक शिक्षा परिषद को स्थानीय निकाय मानते हुए खारिज कर दिया. जिसके बाद राज्य सरकार के इस आदेश को सभी कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी.

पढे़ं- भांग से तैयार किए जा रहे एंटी बैक्टीरियल कपड़े, सीएम भी कर चुके हैं तारीफ

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए अनुसेवकों द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद समस्त शिक्षक कर्मचारी,अनुसेवक और लिपिक वर्ग कर्मचारियों को कोर्ट के इस आदेश लाभ मिलेगा.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को HC का दीपावली तोहफा

बता दें, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में सभी अनुसेवक के पद पर बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे. 2016 में उनकी सेवाएं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दी गईं, लेकिन शिक्षा विभाग उनकी पूर्व में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में की गई. उत्तराखंड सरकार उनकी सेवाओं की गणना एसीपी प्रदान करने के लिए नहीं कर रहा है.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लंबे समय से पूर्व में की गई सेवाओं की गणना करने की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी इस मांग को बेसिक शिक्षा परिषद को स्थानीय निकाय मानते हुए खारिज कर दिया. जिसके बाद राज्य सरकार के इस आदेश को सभी कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी.

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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए अनुसेवकों द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद समस्त शिक्षक कर्मचारी,अनुसेवक और लिपिक वर्ग कर्मचारियों को कोर्ट के इस आदेश लाभ मिलेगा.

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प्रदेश के शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नैनीताल हाईकोर्ट से मिला दीपावली का बड़ा तोहफा।

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नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के आदेश दिए हैं, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है




Body:आपको बता दें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में सभी अनुसेवक के पद पर बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे, 2016 में उनकी सेवाएं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दी गई लेकिन शिक्षा विभाग उनकी पूर्व में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में की गई, उत्तराखंड सरकार उनकी सेवाओं की गणना एसीपी प्रदान करने के लिए नहीं कर रहा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लंबे समय से पूर्व में की गई सेवाओं की गणना करने की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी इस मांग को बेसिक शिक्षा परिषद को स्थानीय निकाय मानते हुए खारिज कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार के इस आदेश को सभी कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी।


Conclusion:और आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए अनु सेवकों द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के आदेश दिए हैं, कोर्ट के आदेश के बाद समस्त शिक्षक कर्मचारी,अनुसेवक और लिपिक वर्ग कर्मचारियों को कोर्ट के इस आदेश लाभ मिलेगा।

बाईट- ललित सामंत,अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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