नैनीतालः यौन शोषण के आरोप में घिरे द्वाराहाट बीजेपी विधायक महेश नेगी (Dwarahat mla mahesh negi) मामले में दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. कोर्ट ने विधायक की तरफ से दायर याचिका में सुनवाई करते हुए उसे अंतिम रूप से निस्तारित कर दी. पूर्व में सरकार से इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था. जिसमें आज जांच अधिकारी की ओर से अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. जांच में विधायक के खिलाफ रेप करने की पुष्टि नहीं हुई. इस आधार पर कोर्ट ने उनकी याचिका को निस्तारित कर दिया.
पीड़िता की तरफ से दायर केस में कोर्ट (nainital high court) ने सरकार व विधायक महेश नेगी से 13 जनवरी तक शपथपत्र पेश करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता (mahesh negi sexual case victim) ने कोर्ट को अवगत कराया था कि अभी तक डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं की गई है.
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पीड़िता की तरफ से ये भी कहा गया कि महेश नेगी की डीएनए जांच (mla mahesh negi dna test) कराई जाए, क्योंकि वे ही उनकी बेटी के पिता हैं. जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि कई जगहों पर विधायक उनके साथ रहे हैं. उनको पूर्व में दिया गया स्टे ऑर्डर को भी निरस्त किया जाए. सरकार जान बूझकर इस मामले को लंबित कर रही है.
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गौर हो कि पीड़िता ने 6 सितंबर 2020 को नेहरू कालोनी देहरादून में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि विधायक महेश नेगी ने उनका यौन शोषण (mla mahesh negi sexual abuse case) किया है. अब दोनों पति-पत्नी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले जांच कर रहे दो आईओ को भी सरकार ने बदल दिया है. क्योंकि विधायक सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए.
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याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि देहरादून पुलिस इस मामले की जांच करने में पक्षपात रवैया अपना रही है. सही तरीके से जांच भी नहीं कर रही है. जबकि, उसके पास विधायक के सभी कारनामों की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है. आज हाईकोर्ट ने विधायक महेश नेगी की याचिका को निस्तारित ( MLA Mahesh Negi petition) कर दिया है. अब पीड़िता की याचिका पर 13 जनवरी तक सरकार और विधायक महेश नेगी को जवाब पेश करना होगा.
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