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कोरोना का कहर: HC में ऑनलाइन सुनवाई के आदेश जारी, 19 तक कोर्ट रहेगा बंद - नैनीताल हाई कोर्ट न्यूज

नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज कुमार संगल ने जो आदेश जारी किए है उसके मुताबिक 52 साल से अधिक के कर्मचारियों के कोर्ट आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही एक तिहाई कर्मचारियों को काम पर आने के आदेश दिए है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Apr 14, 2021, 6:03 PM IST

नैनीताल: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी विभाग ने एतियात बरतनी शुरू कर दी है. कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज कुमार संगल के आदेश पर हाईकोर्ट 19 अप्रैल तक बंद रहेगा. इसके बाद भी सभी सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी.

रजिस्ट्रार विजिलेंस ने आपने आदेश में कहा कि बंद रहने के दौरान कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सैनेटाइज किया जाएगा. 19 अप्रैल के बाद जब कोर्ट खुलेगा तो सभी कर्मचारियों को RTPCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. बिना RTPCR रिपोर्ट दिखाए किसी को भी कोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. साथ ही 52 साल से अधिक के कर्मचारियों के कोर्ट आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि कोर्ट में केवल एक तिहाई कर्मचारियों को काम पर आने के आदेश दिए है.

पढ़ें- रुड़की में बेकाबू हुआ कोरोना, IIT के 150 छात्र संक्रमित

रजिस्ट्रार अनुज कुमार सिंह ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक सभी सुनवाई ऑनलाइन होगी. इस दौरान सभी अधिवक्ता अपने-अपने आवासों और अपने कार्यालय से वादों में सुनवाई करेंगे.

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर देहरादून और हरिद्वार के जिला न्यायालय को कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिया गया था. अब हाईकोर्ट को अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है. ताकि अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों में संक्रमण न फैल सके.

नैनीताल: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी विभाग ने एतियात बरतनी शुरू कर दी है. कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज कुमार संगल के आदेश पर हाईकोर्ट 19 अप्रैल तक बंद रहेगा. इसके बाद भी सभी सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी.

रजिस्ट्रार विजिलेंस ने आपने आदेश में कहा कि बंद रहने के दौरान कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सैनेटाइज किया जाएगा. 19 अप्रैल के बाद जब कोर्ट खुलेगा तो सभी कर्मचारियों को RTPCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. बिना RTPCR रिपोर्ट दिखाए किसी को भी कोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. साथ ही 52 साल से अधिक के कर्मचारियों के कोर्ट आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि कोर्ट में केवल एक तिहाई कर्मचारियों को काम पर आने के आदेश दिए है.

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रजिस्ट्रार अनुज कुमार सिंह ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक सभी सुनवाई ऑनलाइन होगी. इस दौरान सभी अधिवक्ता अपने-अपने आवासों और अपने कार्यालय से वादों में सुनवाई करेंगे.

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर देहरादून और हरिद्वार के जिला न्यायालय को कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिया गया था. अब हाईकोर्ट को अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है. ताकि अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों में संक्रमण न फैल सके.

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