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सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे निर्माण पर HC ने लगाई रोक, 2 सप्ताह में मांगा रिपोर्ट - नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे हो रहे निर्माण पर रोक लगा दी है. साथ ही मामले में डीएम देहरादून और एमडीडीए के वीसी को क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने लगाई रोक
हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Apr 8, 2021, 9:52 PM IST

नैनीताल: सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे हो रहे निर्माण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने नदी भूमि पर हो रहे कार्यों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं. साथ ही डीएम देहरादून और एमडीडीए के वीसी को क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे निर्माण पर HC ने लगाई रोक.

आपको बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून क्षेत्र में भू-माफिया सक्रिय हैं, जो एमडीडीए समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर सुख चुके नदियों-नालों को बंजर भूमि घोषित करवा कर उनका प्लॉटिंग कर बेच रहे हैं और नदी तटों पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं. जिस वजह से नदियों समेत चाल-खालों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है. आने वाले बरसात के समय क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराएगा. लिहाजा नदी और उसके किनारे हो रहे अवैध निर्माणों पर तत्काल रोक लगाई जाए.

ये भी पढ़ें: सैन्य धाम निर्माण समिति निरस्त किए जाने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ में एमडीडीए के वीसी समेत डीएम देहरादून को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने डीएम समेत एमडीडीए के अधिकारियों से पूछा है कि जो शिकायत याचिकाकर्ता द्वारा की गई है. क्या वह सही है और किन अधिकारियों की शह पर नदियों में निर्माण हो रहा है. जिन अधिकारियों के शह पर यह काम हुआ है, उन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है.

नैनीताल: सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे हो रहे निर्माण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने नदी भूमि पर हो रहे कार्यों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं. साथ ही डीएम देहरादून और एमडीडीए के वीसी को क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे निर्माण पर HC ने लगाई रोक.

आपको बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून क्षेत्र में भू-माफिया सक्रिय हैं, जो एमडीडीए समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर सुख चुके नदियों-नालों को बंजर भूमि घोषित करवा कर उनका प्लॉटिंग कर बेच रहे हैं और नदी तटों पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं. जिस वजह से नदियों समेत चाल-खालों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है. आने वाले बरसात के समय क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराएगा. लिहाजा नदी और उसके किनारे हो रहे अवैध निर्माणों पर तत्काल रोक लगाई जाए.

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मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ में एमडीडीए के वीसी समेत डीएम देहरादून को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने डीएम समेत एमडीडीए के अधिकारियों से पूछा है कि जो शिकायत याचिकाकर्ता द्वारा की गई है. क्या वह सही है और किन अधिकारियों की शह पर नदियों में निर्माण हो रहा है. जिन अधिकारियों के शह पर यह काम हुआ है, उन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है.

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