हल्द्वानी: नैनीताल द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय ने मामले में अन्य तीन आरोपियों को बरी करने के आदेश भी दिए हैं.
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मामले में हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाले हेमचंद्र पंत निवासी शिवपुरम हनुमान मंदिर ने 15 जून 2015 को मुखानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 13 जून को उनके घर में नामकरण संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान टेंट कारोबारी शेखर मेहरा अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और अशोक पंत को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले गया. जिसके बाद अशोक का फोन बंद हो गया. 15 जून को परिजनों को अशोक पंत का शव खून से लथपथ गांव से कुछ दूरी पर स्कूल से बरामद हुआ.
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परिजनों ने तहरीर में कहा था कि शेखर मेहरा उसको जान से मारने की कई बार धमकी दे चुका था. जिसके बाद पूरे मामले में मुखानी पुलिस ने शेखर मेहरा सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने जांच के बाद शेखर मेहरा व उसके तीन साथियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार था. आरोपी शेखर मेहरा की निशानदेही पर कांच की टूटी हुई बोतल और हत्या में प्रयुक्त सामान को मौके से बरामद किया गया.
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पूरे मामले में 12 गवाह न्यायालय में पेश किए गए. साक्ष्य और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पूरे मामले में शेखर मेहरा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही ₹25000 का अर्थदंड भी लगाया है. जबकि हत्या आरोपी 6 साल से जेल में बंद है.