नैनीताल: हाईकोर्ट ने जहरीली शराब के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. याचिका कर्ता को घर जाते समय कुछ अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी. साथ ही याचिका वापस लेने का दवाब बनाया, जिसके बाद कोर्ट ने एसएसपी उधम सिंह नगर से याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं.
याचिकाकर्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से कई लोगो की मौत हो गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उसके बाद जब वो काशीपुर में अपने घर वापस जा रहे थे तभी कुछ अज्ञात लोगों ने जनहित याचिका को वापस लेने का दवाब बनाया. साथ ही वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दे दी. इस घटना के बाद याचिकाकर्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.
काशीपुर निवासी याचिकाकर्ता प्रमोद शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों में रुड़की और सहारनपुर में जहरीली शराब पीने से 42 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सरकार ने जहरीली शराब बेचने और बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इसके चलते याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई.
बता दें कि जनहित याचिका दायर करने से एक दिन पूर्व सरकार ने आईजी गढ़वाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की थी. साथ ही इस कमेटी ने जिला आबकारी अधिकारी सहित 13 अन्य लोगों को निलम्बित कर दिया था. वहीं इस मामले पर आईजी गढ़वाल से तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा था.