हल्द्वानी: राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी (Government Medical College Haldwani) में एक महीने पहले हुए रैगिंग प्रकरण का मामला (Haldwani Medical College Ragging Case) अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज में छात्र-छात्राओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एमबीबीएस फाइनल ईयर की एक छात्रा अपने दो छात्र साथियों के साथ ब्वॉयज हॉस्टल पहुंची, जहां उन्होंने अपने सहपाठी छात्र की पिटाई कर दी है. पिटाई से छात्र बुरी तरह से घायल हो गया. जिसका इलाज चल रहा है. मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.
घटना शनिवार की रात की बताई जा रही है. जहां एमबीबीएस फाइनल ईयर के दो छात्र और एक छात्रा ने बैचमेट को पीट दिया. बताया जा रहा है कि एक छात्रा ब्वॉयज हॉस्टल में घुसी और उसी हॉस्टल में रह रहे दो अन्य छात्रों के साथ मिलकर अपने एक सहपाठी छात्र को जमकर पीटा. हालांकि, छात्रा ने ऐसा क्यों किया इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है.
घटना की सूचना पर कॉलेज के चीफ वार्डन और सहायक वार्डन के साथ कई गार्ड भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया. वहीं, घायल छात्र को सुशीला तिवारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य प्रो अरुण जोशी ने बताया कि मारपीट की सूचना पर तत्काल चीफ वार्डन समेत कुछ और अधिकारियों को मौके पर भेज दिया गया था. इस मामले की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड: हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में फिर रैगिंग, 44 छात्रों पर हुई कार्रवाई
उन्होंने कहा सोमवार को कॉलेज खुलने के बाद पूरे मामले की जांच कमेटी द्वारा कराई जाएगी. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में घायल छात्र द्वारा पुलिस को किसी तरह की कोई तहरीर नहीं दी गई है. पुलिस के मुताबिक छात्र से तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि बीते माह मेडिकल कॉलेज में रैगिंग प्रकरण में 44 छात्रों पर ₹25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन छात्रों ने अभी तक जुर्माना नहीं जमा किया है.
ऐसे में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को फिर से नोटिस जारी कर जुर्माना जमा करने को कहा है. साथ ही अभिभावकों को भी नोटिस जारी कर कहा है कि जुर्माना जमा नहीं करने पर छात्रों को हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा. साथ ही परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी जाएगी. प्राचार्य अरुण जोशी का कहना है कि पूरे मामले में एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा जुर्माना लगाया गया था. नियम के तहत जुर्माना जमा करना अनिवार्य है.