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नाबालिग के साथ छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज - हल्द्वानी हिंदी समाचार

एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के खिलाफ पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके दोस्त ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की है, वहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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व्यक्ति ने नाबालिग के साथ की छेड़छाड़
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Published : Mar 31, 2021, 4:25 PM IST

हल्द्वानी: कोतवाली क्षेत्र के राजपुरा मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने दोस्त पर अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर आरोपी दोस्त के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

राजपुरा का रहने वाला ई-रिक्शा चालक पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने का काम करता है. मंगलवार को उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसने अपने दोस्त को अपना ई-रिक्शा स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दे दिया. इस दौरान उसने अपने दोस्त के साथ अपनी 13 वर्षीय बेटी को स्कूल लाने ले जाने के लिए भेज दिया. तभी उसके दोस्त ने ई-रिक्शा से सभी स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के बाद उसकी बेटी के साथ रास्ते में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी. बेटी ने के घर पहुंचकर अपने परिजनों को आप बीती बताई.

ये भी पढ़ें: देहरादून के सरकारी स्कूलों में एक अप्रैल से शुरू होंगी गृह परीक्षाएं

वहीं, इस पूरे मामले में वरिष्ठ उपनिरीक्षक मंगल सिंह नेगी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा.

हल्द्वानी: कोतवाली क्षेत्र के राजपुरा मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने दोस्त पर अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर आरोपी दोस्त के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

राजपुरा का रहने वाला ई-रिक्शा चालक पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने का काम करता है. मंगलवार को उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसने अपने दोस्त को अपना ई-रिक्शा स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दे दिया. इस दौरान उसने अपने दोस्त के साथ अपनी 13 वर्षीय बेटी को स्कूल लाने ले जाने के लिए भेज दिया. तभी उसके दोस्त ने ई-रिक्शा से सभी स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के बाद उसकी बेटी के साथ रास्ते में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी. बेटी ने के घर पहुंचकर अपने परिजनों को आप बीती बताई.

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वहीं, इस पूरे मामले में वरिष्ठ उपनिरीक्षक मंगल सिंह नेगी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा.

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