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युवक की हत्या मामले में दो को उम्रकैद, पढ़ें पूरी खबर

कोर्ट (Additional District and Sessions Judge) ने लालकुआं में युवक की पत्थरों से कुचल कर हत्या के मामले में 2 लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 70 -70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में वह दोषी भी सिद्ध हुए जहां कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाया है.जबकि अमीर अहमद, जाहिद और वकील अहमद को दोषमुक्त करार दिया है.

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Published : Jun 10, 2022, 6:49 AM IST

हल्द्वानी: द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) नीलम रात्रा की कोर्ट ने लालकुआं में युवक की पत्थरों से कुचल कर हत्या के मामले में 2 लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 70 -70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

सह शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे के मुताबिक 11 जुलाई 2016 को लालकुआं कोतवाली में उत्तर प्रदेश बरेली ग्राम जटौआ थाना भोजीपुरा निवासी मोहम्मद अयूब ने लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि पांच जुलाई को उसका छोटा भाई सलमान दिल्ली से घर ईद मनाने के लिए आया था. 10 जुलाई को खरीदारी करने घर से बरेली निकला था, लेकिन 11 जुलाई उसका शव लालकुआं स्थित वन विकास निगम डिपो नंबर 4 के सामने बरामद हुआ था.

जहां पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई थी. पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हत्या के मामले में गांव के ही अमीर अहमद, जाहिद और वकील अहमद को नामजद किया गया था. मृतक के भाई का कहना था कि इन तीनों ने पूर्व में भाई को मारने की धमकी भी दी थी. अधिवक्ता के मुताबिक विवेचक विपिन चंद्र पंत की जांच में पता चला कि घटना में इन तीनों का नहीं बल्कि जटौआ निवासी सरताज और गुलशेर उर्फ सुल्तान मूल निवासी ग्राम उमरिया थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली का हाथ था.

पढ़ें-खटीमा में लोहे की रॉड से युवक की पीट पीट कर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

गुलशेर उन दिनों लालकुआं की नगीना कॉलोनी में रहता था.सह शासकीय अधिवक्ता गिरिराज पांडे ने बताया कि पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि सरताज के भाई मुख्तार की पूर्व में हत्या हुई थी सरताज को हमेशा यह शक रहता था कि उसके भाई की हत्या में सलमान भी घटना में शामिल था. इसी रंजिश को लेकर उसने हत्या की प्लानिंग बनाई और उसको दोस्ती कर बरेली से लालकुआं ले आया, जहां उसकी हत्या कर दी.

पुलिस की जांच पड़ताल में सीसीटीवी कैमरे में सलमान, सरताज और गुलशेर लालकुआं रेलवे स्टेशन पर नजर भी आए थे.सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में वह दोषी भी सिद्ध हुए जहां कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाया है.जबकि अमीर अहमद, जाहिद और वकील अहमद को दोषमुक्त करार दिया है.

हल्द्वानी: द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) नीलम रात्रा की कोर्ट ने लालकुआं में युवक की पत्थरों से कुचल कर हत्या के मामले में 2 लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 70 -70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

सह शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे के मुताबिक 11 जुलाई 2016 को लालकुआं कोतवाली में उत्तर प्रदेश बरेली ग्राम जटौआ थाना भोजीपुरा निवासी मोहम्मद अयूब ने लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि पांच जुलाई को उसका छोटा भाई सलमान दिल्ली से घर ईद मनाने के लिए आया था. 10 जुलाई को खरीदारी करने घर से बरेली निकला था, लेकिन 11 जुलाई उसका शव लालकुआं स्थित वन विकास निगम डिपो नंबर 4 के सामने बरामद हुआ था.

जहां पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई थी. पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हत्या के मामले में गांव के ही अमीर अहमद, जाहिद और वकील अहमद को नामजद किया गया था. मृतक के भाई का कहना था कि इन तीनों ने पूर्व में भाई को मारने की धमकी भी दी थी. अधिवक्ता के मुताबिक विवेचक विपिन चंद्र पंत की जांच में पता चला कि घटना में इन तीनों का नहीं बल्कि जटौआ निवासी सरताज और गुलशेर उर्फ सुल्तान मूल निवासी ग्राम उमरिया थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली का हाथ था.

पढ़ें-खटीमा में लोहे की रॉड से युवक की पीट पीट कर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

गुलशेर उन दिनों लालकुआं की नगीना कॉलोनी में रहता था.सह शासकीय अधिवक्ता गिरिराज पांडे ने बताया कि पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि सरताज के भाई मुख्तार की पूर्व में हत्या हुई थी सरताज को हमेशा यह शक रहता था कि उसके भाई की हत्या में सलमान भी घटना में शामिल था. इसी रंजिश को लेकर उसने हत्या की प्लानिंग बनाई और उसको दोस्ती कर बरेली से लालकुआं ले आया, जहां उसकी हत्या कर दी.

पुलिस की जांच पड़ताल में सीसीटीवी कैमरे में सलमान, सरताज और गुलशेर लालकुआं रेलवे स्टेशन पर नजर भी आए थे.सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में वह दोषी भी सिद्ध हुए जहां कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाया है.जबकि अमीर अहमद, जाहिद और वकील अहमद को दोषमुक्त करार दिया है.

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