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'विवाद से विश्वास' योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 मार्च, टैक्सपेयर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

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Published : Feb 23, 2020, 11:16 AM IST

विवाद से विश्वास योजना के तहत टैक्स पेयरों को भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा, इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है.

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विवाद से विश्वास योजना

हल्द्वानी: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत योजना का लाभ उठाने वाले लोगों के पास 31 मार्च तक का समय है. इस समयावधि में इनकम टैक्स विभाग अलग-अलग न्यायालय और इनकम टैक्स विभाग में पड़े पेंडिंग मामलों में ब्याज और जुर्माना मुक्त होकर भुगतान कर सकते हैं.

विवाद से विश्वास योजना

संयुक्त आयकर आयुक्त लियाकत अली के अनुसार, केंद्रीय बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत कर लंबित मामलों का निस्तारण करने की योजना बनाई है. अधिकतर मामले न्यायालय और डायरेक्टर स्तर पर विवादित पड़े हुए हैं जो पिछले कई वर्षों से विभाग और लोगों के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं. ऐसे में टैक्सपेयर इस स्कीम का लाभ लेते हुए बिना ब्याज और प्लांटी के 31 मार्च तक अपना भुगतान कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बेरोजगारी पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनइम्प्लायड लाने की मांग

संयुक्त आयकर आयुक्त लियाकत अली ने बताया कि संबंधित विवाद इनकम टैक्स के मामले से जुड़े हैं. इससे विभाग को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में इस स्कीम से विभाग के साथ-साथ लोगों को भी फायदा पहुंचेगा. उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद अगर भुगतान करेंगे तो उन्हें टैक्स अमाउंट पर 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा.

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लोगों को लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा जन जागरुकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. इस जागरुकता कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर इस योजना का लाभ उठा सकें.

हल्द्वानी: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत योजना का लाभ उठाने वाले लोगों के पास 31 मार्च तक का समय है. इस समयावधि में इनकम टैक्स विभाग अलग-अलग न्यायालय और इनकम टैक्स विभाग में पड़े पेंडिंग मामलों में ब्याज और जुर्माना मुक्त होकर भुगतान कर सकते हैं.

विवाद से विश्वास योजना

संयुक्त आयकर आयुक्त लियाकत अली के अनुसार, केंद्रीय बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत कर लंबित मामलों का निस्तारण करने की योजना बनाई है. अधिकतर मामले न्यायालय और डायरेक्टर स्तर पर विवादित पड़े हुए हैं जो पिछले कई वर्षों से विभाग और लोगों के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं. ऐसे में टैक्सपेयर इस स्कीम का लाभ लेते हुए बिना ब्याज और प्लांटी के 31 मार्च तक अपना भुगतान कर सकते हैं.

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संयुक्त आयकर आयुक्त लियाकत अली ने बताया कि संबंधित विवाद इनकम टैक्स के मामले से जुड़े हैं. इससे विभाग को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में इस स्कीम से विभाग के साथ-साथ लोगों को भी फायदा पहुंचेगा. उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद अगर भुगतान करेंगे तो उन्हें टैक्स अमाउंट पर 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा.

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लोगों को लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा जन जागरुकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. इस जागरुकता कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर इस योजना का लाभ उठा सकें.

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