नैनीताल: रामनगर के सखनपुर में नियम विरुद्ध चल रहे मनराल स्टोन क्रशर के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार समेत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा है कि मौके पर जाकर निरीक्षण करें और देखें कि स्टोन क्रशर नियम विरुद्ध तरीके से चल रहा है या नहीं.
शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करें और देखें कि क्या स्टोन क्रशर अवैध रूप से संचालित हो रहा है या नहीं? अगर स्टोन क्रशर अवैध रूप से संचालित हो रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट में पेश करें.
बता दें, रामनगर निवासी आनंद सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास सखनपुर में मनराल स्टोन अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है. स्टोन क्रशर मालिक के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लाइसेंस और राज्य सरकार की अनुमति नहीं है. स्टोन क्रशर संचालित करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया है. लिहाजा, स्टोन क्रशर को बंद किया जाए.
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याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा क्रशर को बंद करने के लिए उनके द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया गया लेकिन उनके प्रत्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.