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रघुवंशी हत्या कांडः पैरवी नहीं करने पर HC सख्त, कहा- आतंकी को मिल सकता है वकील तो हत्यारोपियों को क्यों नहीं ?

वकील सुशील रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी नहीं करने पर हाई कोर्ट ने वकीलों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जब आतंकियों को वकील मिल सकता हो तो हत्यारोपियों को क्यों नहीं मिल सकता.

नैनीताल हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Jun 14, 2019, 3:09 PM IST

नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल ने वकील सुशील रघुवंशी हत्या कांड के हत्यारोपियों की पैरवी नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब पाकिस्तानी आतंकी को अपनी पैरवी करने के लिए वकील मिल सकता है तो हत्या के आरोपी को क्यों नहीं.

कार्तिके हरि गुप्ता, अधिवक्ता/याचिकाकर्ता, हाई कोर्ट.

दरअसल, वकील सुशील रघुवंशी की हत्या के मामले में कोटद्वार बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केश ना लड़ने का प्रस्ताव पारित किया था. जिसमें कहा गया था कि जो भी वकील आरोपियों के केश की पैरवी करेगा उसकी सदस्यता खत्म कर दी जायेगी.

पढ़ें- मानसून सिर पर और कचरे से पटे नाले, एक दिन की बारिश में पानी-पानी हल्द्वानी

बता दें, साल 2017 में कोटद्वार में वकील सुशील रघुवंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 आरोपियों के नाम सामने आए थे. जिसके बाद वकील की पत्नी द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था.

नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल ने वकील सुशील रघुवंशी हत्या कांड के हत्यारोपियों की पैरवी नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब पाकिस्तानी आतंकी को अपनी पैरवी करने के लिए वकील मिल सकता है तो हत्या के आरोपी को क्यों नहीं.

कार्तिके हरि गुप्ता, अधिवक्ता/याचिकाकर्ता, हाई कोर्ट.

दरअसल, वकील सुशील रघुवंशी की हत्या के मामले में कोटद्वार बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केश ना लड़ने का प्रस्ताव पारित किया था. जिसमें कहा गया था कि जो भी वकील आरोपियों के केश की पैरवी करेगा उसकी सदस्यता खत्म कर दी जायेगी.

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बता दें, साल 2017 में कोटद्वार में वकील सुशील रघुवंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 आरोपियों के नाम सामने आए थे. जिसके बाद वकील की पत्नी द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था.

Intro:स्लग- वकील की हत्या

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- 2017 में कोटद्वार में वकील की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी करने के आरोपी की पैरवी ना करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कोटद्वार के वकीलों को फटकार लागई है साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पड़ी करते हुए कहा कि जब पाकिस्तानी आतंकी को अपनी पैरवी करने के लिए वकील मिल सकता है तो हत्या के आरोपी को क्यों नही,,,
कोर्ट ने वकीलो के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि आरोपी करने से किसी प्रकार की कोई भी रोक नही लगा सकता है।


Body: आपको बता दें कि 2017 में कोटद्वार में आरोपी के वकील सुशील रघुवंशी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमे 4 आरोपी के नाम सामने आए थे,जिसके बाद वकील की पत्नी द्वारा इन चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन हत्या के आरोपी को करीब 1 साल तक गिरफ्तारी नही हुई जिसके बाद , वकील की पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।


Conclusion:वही इसी दौरान कोटद्वार के 2 वकील हत्या के आरोपियों का केश लड़ने आये जिसके बाद कोटद्वार बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केश ना लड़ने का प्रस्ताव पारित करा,ओर कहा गया कि जो भी वकील आरोपियों के केश को लड़ेगा उसकी सदस्यता खत्म कर दी जायेगी,
जिसके बाद कोटद्वार के वकील कुलदीप अग्रवाल ने बार के इस प्रस्ताव को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी, मामले को सुनने केबाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी को कोई अधिकार नही है कि की कोई किसी को किसी की पैरवी करने से रोक सके।

बाइट,- कार्तिके हरि गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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