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नवी जंगल में अवैध खनन मामले में HC सख्त, राज्य सरकार और MDDA से मांगा जवाब

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Published : Feb 12, 2021, 7:58 PM IST

नवी जंगल में हो रहे अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमडीडीए से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

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नवी जंगल में अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट सख्त

नैनीताल: देहरादून के नवी वन में अवैध रूप से हो रहे खनन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार, एमडीडीए को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

नवी जंगल में अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट सख्त

बता दें कि देहरादून निवासी प्रतीक खंडूरी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ग्राम जंतरवाड़ा का खप्परवाड़ा में 5 किलोमीटर मार्ग जो प्राचीन मंदिर मां शन्तला देवी को जाता है उस पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है. साथ ही नवी वन में भी अवैध खनन किया जा रहा है. जिस पर एमडीडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. अतिक्रमण के चलते मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

पढ़ें- जाफर ने सही काम किया, खिलाड़ियों को उनकी मेंटरशिप की याद आएगी : अनिल कुंबले

आए दिन अतिक्रमणकारी जंगल की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं. हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता के द्वारा जंगल में हो रहे खनन पर रोक लगाने और अवैध रूप से बने निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार समेत एमडीडीए को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: देहरादून के नवी वन में अवैध रूप से हो रहे खनन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार, एमडीडीए को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

नवी जंगल में अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट सख्त

बता दें कि देहरादून निवासी प्रतीक खंडूरी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ग्राम जंतरवाड़ा का खप्परवाड़ा में 5 किलोमीटर मार्ग जो प्राचीन मंदिर मां शन्तला देवी को जाता है उस पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है. साथ ही नवी वन में भी अवैध खनन किया जा रहा है. जिस पर एमडीडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. अतिक्रमण के चलते मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

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आए दिन अतिक्रमणकारी जंगल की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं. हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता के द्वारा जंगल में हो रहे खनन पर रोक लगाने और अवैध रूप से बने निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार समेत एमडीडीए को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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