नैनीताल: टिहरी में सड़क हादसे में 10 बच्चों की मौत का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. बच्चों की मौत को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने एंजल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को भी नोटिस जारी कर दिया है.
बता दें कि देहरादून निवासी उमेश कुमार शर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि बैन के ड्राइवर और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है. जिस समय हादसा हुआ उस समय बैन को ड्राइवर को नाबालिग लड़का चला रहा था. साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा मारे गए बच्चे के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है.
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याचिकाकर्ता का कहना है कि टिहरी में हुए हादसे में भी स्कूल की मान्यता नहीं थी, जिसको शिक्षा विभाग द्वारा मानक पूरे न करने पर 2018 से नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. याचिकाकर्ता की शिकायत है कि सरकार द्वारा बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. साथ ही सरकार द्वारा बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का सर्वे भी नहीं किया जा रहा है. साथ ही परिवहन विभाग ओवरलोडिंग के मामले पर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है.
बता दें कि 5 अगस्त 2019 को बच्चों को स्कूल ले जा रही बैन खाई में गिर गई थी. इसमें 22 लोग सवार थे. जिसमें 20 स्कूली बच्चे थे. जिनमें से 10 बच्चों की मौत हो गई थी. जबकि, 10 गंभीर रूप से घायल हो गए थे.