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कोरोना काल में वकीलों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, HC ने सरकार से मांगा जवाब

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Published : May 6, 2021, 7:03 PM IST

कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

कोरोना काल में वकीलों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति
कोरोना काल में वकीलों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति

नैनीताल: कोरोना काल में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की खराब हो रही आर्थिक स्थिति पर मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने चिंता जताई है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं राज्य आपदा प्रबंधन समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व राज्य आपदा प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूछा है कि विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्तों के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कोई ब्याज रहित ऋण या उनकी सहायता के लिए कोई स्कीम है या नहीं. जिसकी विस्तृत रिपोर्ट 19 मई तक कोर्ट में पेश करें.

पढ़ें: लक्सर में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, तीन की मौत, 12 से ज्यादा घायल

अधिवक्ता चन्द्र शेखर जोशी एवं अधिवक्ता अमित वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिछले डेढ़ साल से विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं का कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है. जिसके कारण अधिवक्ताओं के ऊपर रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जरूरतमंद अधिवक्तों को ब्याज रहित ऋण या आर्थिक सहायता दिलाई जाए.

नैनीताल: कोरोना काल में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की खराब हो रही आर्थिक स्थिति पर मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने चिंता जताई है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं राज्य आपदा प्रबंधन समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व राज्य आपदा प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूछा है कि विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्तों के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कोई ब्याज रहित ऋण या उनकी सहायता के लिए कोई स्कीम है या नहीं. जिसकी विस्तृत रिपोर्ट 19 मई तक कोर्ट में पेश करें.

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अधिवक्ता चन्द्र शेखर जोशी एवं अधिवक्ता अमित वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिछले डेढ़ साल से विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं का कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है. जिसके कारण अधिवक्ताओं के ऊपर रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जरूरतमंद अधिवक्तों को ब्याज रहित ऋण या आर्थिक सहायता दिलाई जाए.

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