नैनीताल: हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर के जसपुर तहसील के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में डीलर द्वारा की गई गड़बड़ी के मामले पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने SSP उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर को पेश होने का आदेश दिया है.
मामले को सुनने के बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा कि अभी तक राशन डीलर मोहम्मद उमर खान के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है. ऐसे में कोर्ट ने 28 अक्टूबर को एसएसपी उधम सिंह नगर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
बीते दिवस को कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. लेकिन आज सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.
सुनवाई के दौरान डीलर की तरफ से कहा गया कि उनके द्वारा राशन कार्ड में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है. उनके पास जो भी राशन कार्ड धारक आए, उन्हें राशन दिया गया है. प्रशासन ने बिना उनकी बात सुने दुकान बंद करा दी.
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मामले में जसपुर निवासी सरदार खान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर तहसील के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार ने 2008 से 2019 तक 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन का घोटाला किया हुआ है. जिन लोगों के राशन कार्ड सही थे, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है.
जब इसकी शिकायत उनके द्वारा प्रशासन से की गई तो प्रशासन ने इसकी जांच कराई और 191 राशन कार्ड फर्जी पाए गए. जांच कमेटी द्वारा इसपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है. जिसको लेकर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी.