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रुड़की में जहरीली शराब से हुई मौत पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - हाई कोर्ट

नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर शराब कांड मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर हाई कोर्ट ने सवाल भी खड़े किये हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जहरीली शराब पीने से मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में कोई घोटाला तो नहीं हुआ है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Jul 23, 2019, 5:03 PM IST

नैनीताल: जहरीली शराब पीने से यूपी और उत्तराखंड के 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गये थे. जिसके बाद सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया था. मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में घोटाले को लेकर जवाब मांगा है.

हरिद्वार के रुड़की में शराब कांड मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर शराब कांड मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर हाई कोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि जहरीली शराब पीने से मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में कोई घोटाला तो नहीं.

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सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब पेश कर कहा गया था कि जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा दिया गया. जबकि गंभीर बीमार को 50 हजार का मुआवजा दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि 22 फरवरी को मामले की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों और जिन बिंदुओं की जांच की गई थी, उस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें.

नैनीताल: जहरीली शराब पीने से यूपी और उत्तराखंड के 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गये थे. जिसके बाद सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया था. मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में घोटाले को लेकर जवाब मांगा है.

हरिद्वार के रुड़की में शराब कांड मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर शराब कांड मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर हाई कोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि जहरीली शराब पीने से मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में कोई घोटाला तो नहीं.

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सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब पेश कर कहा गया था कि जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा दिया गया. जबकि गंभीर बीमार को 50 हजार का मुआवजा दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि 22 फरवरी को मामले की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों और जिन बिंदुओं की जांच की गई थी, उस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें.

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रुड़की में हुई जहरीली शराब से 100 लोगों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने पूछा जहरीली शराब पीने से मरे लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में कोई घोटाला तो नहीं हुआ है।

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हरिद्वार के रुड़की में शराब कांड मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की है, साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से एक बार फिर शराब कांड मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, वहीं सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि जहरीली शराब पीने से मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में कोई घोटाला तो नही।


Body:सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब पेश कर कहा गया है कि जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिवार को 2 लाख जबकि गंभीर बीमार को 50 हजार का मुआवजा दिया गया है मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि 22 फरवरी को मामले की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी बनाई गई कमेटी द्वारा जांच की गई कमेटी द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं और किन बिंदुओं की जांच की इस की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।


Conclusion:आपको बता दें कि हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में बीती फरवरी 2018 में जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, याचिका में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की साथ ही आबकारी अधिकारी के निलंबन की कार्रवाई की मांग की गई है वही लोगों की हुई मौत के मामले में आबकारी विभाग की लापरवाही पर जिला आबकारी अधिकारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है।
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