नैनीताल: जहरीली शराब पीने से यूपी और उत्तराखंड के 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गये थे. जिसके बाद सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया था. मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में घोटाले को लेकर जवाब मांगा है.
हरिद्वार के रुड़की में शराब कांड मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर शराब कांड मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर हाई कोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि जहरीली शराब पीने से मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे में कोई घोटाला तो नहीं.
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सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब पेश कर कहा गया था कि जहरीली शराब पीने से मृतकों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा दिया गया. जबकि गंभीर बीमार को 50 हजार का मुआवजा दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि 22 फरवरी को मामले की जांच के लिए एक सदस्य कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों और जिन बिंदुओं की जांच की गई थी, उस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें.