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HC के आदेश का पालन न करना  DM को पड़ा भारी, अवमानना नोटिस जारी

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Published : Aug 23, 2019, 7:02 AM IST

हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने नदी किनारे और तालाब से तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारियों को दिए थे.

नैनीताल हाईकोर्ट.

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना हरिद्वार डीएम को भारी पड़ गया. हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

पढ़ें: उत्तराखंड: हेलीकॉप्टर क्रैश में तीन की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह की हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने नदी के किनारे और तालाब से तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारियो को दिए थे. लेकिन, टीम के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है.

वहीं, कोर्ट के आदेश का पालन ना होने पर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हरिद्वार डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिया हैं.

गौर हो कि हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर में सोनाली नदी के किनारे सरकार की सात सौ बीघा बंजर भूमि है. जहां भू-माफिया ने सैकड़ों पेड़ों को भी काट दिया है. जिसके बाद भूमि पर कब्जा कर खेती की जा रही है. जिसको हटाने के लिए प्रशाशन ने कई बार उनको नोटिस जारी किया, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलीभगत के चलते भूमि को खाली नहीं कराया गया.

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना हरिद्वार डीएम को भारी पड़ गया. हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

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हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह की हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने नदी के किनारे और तालाब से तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारियो को दिए थे. लेकिन, टीम के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है.

वहीं, कोर्ट के आदेश का पालन ना होने पर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हरिद्वार डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिया हैं.

गौर हो कि हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर में सोनाली नदी के किनारे सरकार की सात सौ बीघा बंजर भूमि है. जहां भू-माफिया ने सैकड़ों पेड़ों को भी काट दिया है. जिसके बाद भूमि पर कब्जा कर खेती की जा रही है. जिसको हटाने के लिए प्रशाशन ने कई बार उनको नोटिस जारी किया, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलीभगत के चलते भूमि को खाली नहीं कराया गया.

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नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना हरिद्वार डीएम को भारी पड़ गया हाई कोर्ट ने हरिद्वार डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए।

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नैनीताल हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश का पालन करना हरिद्वार के डीएम को भारी पड़ सकता है क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने द्वार के डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।Body:आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में कोर्ट ने सरकारी,नदी के किनारे और तालाब से तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारियो को दिए थे, लेकिन टीम के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया जा रहा है।
वही कोर्ट के आदेश का पालन ना होने पर राजपाल सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में डीएम हरिद्वार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की और आज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीट ने डीएम हरिद्वार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिया है

Conclusion:आपको बताते चलें कि राजपाल सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर में सोनाली नदी के किनारे सरकार की 7 सौ बीघा बंजर भूमि है जिस पर से भूमाफियाओं ने सैकड़ों पेड़ों को भी काट दिया है,भूमि पर कब्जा कर उक्त भूमि पर गन्ने व धान की खेती कर ली है जिसको हटाने के लिए प्रशाशन ने कई बार उनको नोटिस जारी किया परन्तु अधिकारियो के साथ मिलीभगत होने के कारण उक्त भूमि को खाली नही कराया गया।
पूर्व मे न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने हरिद्वार डीएम को उक्त भूमि से भू माफिया हटाने और उन पर कार्रवाई करेंने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक कार्रवाई ना होने पर याचिकाकर्ता ने डीएम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की और मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करा है।
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