नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना हरिद्वार डीएम को भारी पड़ गया. हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.
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हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह की हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने नदी के किनारे और तालाब से तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारियो को दिए थे. लेकिन, टीम के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है.
वहीं, कोर्ट के आदेश का पालन ना होने पर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हरिद्वार डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिया हैं.
गौर हो कि हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर में सोनाली नदी के किनारे सरकार की सात सौ बीघा बंजर भूमि है. जहां भू-माफिया ने सैकड़ों पेड़ों को भी काट दिया है. जिसके बाद भूमि पर कब्जा कर खेती की जा रही है. जिसको हटाने के लिए प्रशाशन ने कई बार उनको नोटिस जारी किया, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलीभगत के चलते भूमि को खाली नहीं कराया गया.