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रामनगर जीपीपी इंटर कॉलेज नियुक्ति में धांधली का मामला, कोर्ट ने CBI जांच के आदेश को किया निरस्त - Ramnagar GPP Inter College recruitment rigging

रामनगर जीपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज की नियुक्ति में हुई धांधली मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने एकपीठ द्वारा मामले में दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को निरस्त कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई एक जनवरी को होगी.

HC ON CBI
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Published : Dec 21, 2022, 7:01 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने गोमती पूरन प्रसाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज (Gomti Puran Prasad Arya Girls Inter College) रामनगर में नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली मामले में एकलपीठ द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती (Challenging the order of CBI inquiry) देने वाली विशेष अपील पर सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एकलपीठ के सीबीआई जांच के आदेश को निरस्त कर दिया है.

कोर्ट ने याचिका को गुणदोष के आधार पर सुनवाई के लिये एकलपीठ को भेज दिया है. एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई एक जनवरी को होगी. एकलपीठ के आदेश को स्कूल प्रबंधन द्वारा 2018 में खंडपीठ में चुनौती दी गयी थी. 2018 में एकलपीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. कोर्ट ने जांच एजेंसी को चार माह में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.
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बता दें कि रामनगर निवासी अंजू अग्रवाल ने 2018 में याचिका दायर कर कहा था कि 23 मई 2014 को जीपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षक और लिपिक वर्गीय नौ पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी. 5 सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई. याचिकाकर्ता के अनुसार उसने सहायक लिपिक पद के लिए आवेदन किया था.

विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार सहायक लिपिक पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर टाइपिंग का प्रमाण पत्र होना जरूरी था, लेकिन चयन कमेटी द्वारा जिस नेहा शर्मा का चयन किया गया, उसके पास कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं था. इसी नियुक्ति को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई. जिसमें एकलपीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने गोमती पूरन प्रसाद आर्य कन्या इंटर कॉलेज (Gomti Puran Prasad Arya Girls Inter College) रामनगर में नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली मामले में एकलपीठ द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती (Challenging the order of CBI inquiry) देने वाली विशेष अपील पर सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एकलपीठ के सीबीआई जांच के आदेश को निरस्त कर दिया है.

कोर्ट ने याचिका को गुणदोष के आधार पर सुनवाई के लिये एकलपीठ को भेज दिया है. एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई एक जनवरी को होगी. एकलपीठ के आदेश को स्कूल प्रबंधन द्वारा 2018 में खंडपीठ में चुनौती दी गयी थी. 2018 में एकलपीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. कोर्ट ने जांच एजेंसी को चार माह में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.
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बता दें कि रामनगर निवासी अंजू अग्रवाल ने 2018 में याचिका दायर कर कहा था कि 23 मई 2014 को जीपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षक और लिपिक वर्गीय नौ पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी. 5 सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई. याचिकाकर्ता के अनुसार उसने सहायक लिपिक पद के लिए आवेदन किया था.

विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार सहायक लिपिक पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर टाइपिंग का प्रमाण पत्र होना जरूरी था, लेकिन चयन कमेटी द्वारा जिस नेहा शर्मा का चयन किया गया, उसके पास कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं था. इसी नियुक्ति को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई. जिसमें एकलपीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

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