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निशंक को हाईकोर्ट से मिली राहत, नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज - बीजेपी

हरिद्वार से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने निशंक का नामांकन पत्र खारिज करने के लिए एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Apr 12, 2019, 11:24 AM IST

Updated : Apr 12, 2019, 12:12 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल की गई विशेष याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट में निशंक को बड़ी राहत देते हुए विशेष याचिका खारिज कर दिया.

पढ़ें- पहली बार गंगोत्री धाम में बनाया गया पोलिंग बूथ, संत समाज ने जताई खुशी

बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिक दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन में कई खामियां हैं. साथ उन्होंने नामांकन पत्र में गलत दस्तावेज लगाते हुए कई तथ्य छुपाए हैं. इसलिए निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए.

पढ़ें- नशेड़ी चालक ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस के भी फूले हाथ-पांव

निशंक के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 80 ओर 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकता. याचिका में यह भी कहा कि चुनाव आयोग, राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियों को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार, चुनाव आयोग समेत चुनाव की सभी एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है. लिहाजा याचिका को खारिज किया जाए. पूर्व में मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ याचिकाकर्ता की याचिका को अपरिपक्व मानते हुए खारिज कर दी थी.

जिसके बाद 9 अप्रैल को याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अपील दायर की गई थी. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका का खारिज कर दिया.

नैनीताल: हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल की गई विशेष याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट में निशंक को बड़ी राहत देते हुए विशेष याचिका खारिज कर दिया.

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बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिक दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन में कई खामियां हैं. साथ उन्होंने नामांकन पत्र में गलत दस्तावेज लगाते हुए कई तथ्य छुपाए हैं. इसलिए निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए.

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निशंक के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 80 ओर 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकता. याचिका में यह भी कहा कि चुनाव आयोग, राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियों को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार, चुनाव आयोग समेत चुनाव की सभी एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है. लिहाजा याचिका को खारिज किया जाए. पूर्व में मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ याचिकाकर्ता की याचिका को अपरिपक्व मानते हुए खारिज कर दी थी.

जिसके बाद 9 अप्रैल को याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अपील दायर की गई थी. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका का खारिज कर दिया.

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 निशंक के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, कई तथ्य छुपाने के आरोप

 



नैनीताल: हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल की गई विशेष याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. हरिद्वार से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने निशंक का नामांकन पत्र खारिज करने के लिए एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी. 

बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिक दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन में कई खामियां हैं. साथ उन्होंने नामांकन पत्र में गलत दस्तावेज लगाते हुए कई तथ्य छुपाए हैं. इसलिए निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए. 

निशंक के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद  80 ओर 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकता. याचिका में यह भी कहा कि चुनाव आयोग, राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियों को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार, चुनाव आयोग समेत चुनाव की सभी एजेंसियों को पक्षकार बनाया गया है. लिहाजा याचिका को खारिज किया जाए. पूर्व में मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ याचिकाकर्ता की याचिका को अपरिपक्व मानते हुए खारिज कर दी थी. 

जिसके बाद 9 अप्रैल को याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अपील दायर की गई थी. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. 





 


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Last Updated : Apr 12, 2019, 12:12 PM IST
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