नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी कांति राम जोशी के मामले पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 29 सितंबर की तय की है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई.
मामले के अनुसार देहरादून निवासी एसके सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी कांति राम जोशी ने आय से अधिक सम्पति अर्जित की है. इसकी जांच कराई जाये. याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में उनके खिलाफ यह आरोप लगाए हैं कि उत्तराखंड सरकार ने 8 मार्च 2018 को उनके खिलाफ जांच के आदेश आय से अधिक सम्पति रखने पर दिए थे. लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं कराई गई.
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उन पर आरोप है कि टिहरी में 2010 से 2013 के बीच जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए उन्होंने वृद्धा और दिव्यांग लोगों के लिए सरकार द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग किया है. सरकार के नोटिफिकेशन से स्पष्ट हुआ है कि इनके लिए 87 कैंप लगने थे. उनके द्वारा मात्र चार कैंप ही लगाए गए. इन कैंपों के जो बिल दिये गये थे वो भी फर्जी थे.
सीडीओ टिहरी की जांच के आधार पर 7 लाख 24 हजार रुपए का गबन हुआ था. सरकार ने 28 मार्च 2019 को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हेतु सीडीओ को आदेश दिए, लेकिन विवेचनाधिकारी ने बिना जांच पूरी हुए अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी. याचिकाकर्ता का कहना है कि तीन साल बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है, लिहाजा जांच शीघ्र कराई जाए.