नैनीताल: उत्तराखंड में होने वाली सहायक वन संरक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने पूरे मामले में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
आपको बता दें कि उत्तराखंड रेंजर्स एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 30 जुलाई 2019 को सहायक वन संरक्षक (एसीएएफ) के 45 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई थी, जो गलत है. क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया से विभाग की प्रमोशन प्रक्रिया पर असर पड़ेगा. लिहाजा आधे पदों को प्रमोशन और आधे पदों को सीधी भर्ती प्रक्रिया से भरा जाए.
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मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक को 12 अप्रैल को नैनीताल हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी.