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साउथ अफ्रीका टूर घोटाला: HC ने पीसीसीएफ और लेसर होटल मालिक को रकम जमा करने का दिया आदेश - पीसीसीएफ दिग्विजय सिंह खाती

इस मामले में अधिवक्ता जय प्रकाश डबराल ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि  2006 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत 3 वन अधिकारी और कई अन्य लोग साउथ अफ्रीका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साऊथ अफ्रीका टूर पर गए थे

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Feb 15, 2019, 8:08 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कायर्काल में हुए साउथ अफ्रीका टूर में हुआ घोटाले में मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तत्कालीन पीसीसीएफ दिग्विजय सिंह खाती व लेसर होटल के मालिक मुकुंद प्रसाद से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रकम जमा जमा करने को कहा है. साथ ही जमा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में कोर्ट में शपथपत्र पेश करने को कहा है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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पढ़ें- वेलेंटाइन-डे के विरोध में उतरा बजरंग दल, कैमरों से रखी प्रेमी जोड़ों पर नजर

इस मामले में अधिवक्ता जय प्रकाश डबराल ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि 2006 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत 3 वन अधिकारी और कई अन्य लोग साउथ अफ्रीका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साऊथ अफ्रीका टूर पर गए थे. इस दौरान उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था. याचिककर्ता ने न्यायालय से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने मांग कही थी.

इस मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायधीश आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए तत्कालीन पीसीसीएफ डिवीएस खाती व लेसर होटल के मालिक से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रकम जमा जमा करने को कहा है. अगली सुनवाई 18 मार्च की नियय की है.

नैनीताल: उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कायर्काल में हुए साउथ अफ्रीका टूर में हुआ घोटाले में मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तत्कालीन पीसीसीएफ दिग्विजय सिंह खाती व लेसर होटल के मालिक मुकुंद प्रसाद से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रकम जमा जमा करने को कहा है. साथ ही जमा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में कोर्ट में शपथपत्र पेश करने को कहा है.

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इस मामले में अधिवक्ता जय प्रकाश डबराल ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि 2006 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत 3 वन अधिकारी और कई अन्य लोग साउथ अफ्रीका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साऊथ अफ्रीका टूर पर गए थे. इस दौरान उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था. याचिककर्ता ने न्यायालय से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने मांग कही थी.

इस मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायधीश आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए तत्कालीन पीसीसीएफ डिवीएस खाती व लेसर होटल के मालिक से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रकम जमा जमा करने को कहा है. अगली सुनवाई 18 मार्च की नियय की है.

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नैनीताल: उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कायर्काल में हुए साउथ अफ्रीका टूर में हुआ घोटाले में मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तत्कालीन पीसीसीएफ दिग्विजय सिंह खाती व लेसर होटल के मालिक मुकुंद प्रसाद से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रकम जमा जमा करने को कहा है. साथ ही जमा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में कोर्ट में शपथपत्र पेश करने को कहा है. 

इस मामले में अधिवक्ता जय प्रकाश डबराल ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि  2006 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल समेत 3 वन अधिकारी और कई अन्य लोग साउथ अफ्रीका इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साऊथ अफ्रीका टूर पर गए थे. इस दौरान उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था. याचिककर्ता ने न्यायालय से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने मांग कही थी.

इस मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायधीश आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए तत्कालीन पीसीसीएफ डिवीएस खाती व लेसर होटल के  मालिक से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रकम जमा जमा करने को कहा है. अगली सुनवाई 18 मार्च की नियय की है. 

 


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