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देहरादून में ईको पार्क बनाए जाने के खिलाफ HC में सुनवाई, शहरी विकास सचिव को दिए ये निर्देश - विनीता नेगी

देहरादून के इंदिरा नगर में नगर निगम द्वारा पहले से स्थित पार्क को ईको पार्क बनाए जाने को लेकर शहरी विकास सचिव को निर्देशित किया है और तीन सप्ताह में निर्णय लेने के लिए आदेश दिए हैं. बता दें, देहरादून की विनीता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि इंदिरा नगर में पहले से एक पार्क स्थित है, जिसको अब नगर निगम ईको पार्क बना रहा है. पार्क बनने से बारिश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Mar 15, 2022, 12:08 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के इंदिरा नगर में नगर निगम द्वारा पहले से स्थित पार्क को ईको पार्क बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन व जनहित याचिका की प्रति शहरी विकास सचिव को देने के आदेश दिए हैं. साथ ही सचिव शहरी विकास सचिव को इस प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर सभी पक्षकारों को सुनकर निस्तारित करने के निर्देश आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को यह भी आदेश दिए हैं कि वे इस बात का भी निर्णय लें कि वहां पार्क बनाया जाए या नहीं. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी.
पढ़ें- पुरानी पेंशन योजना में वापसी का कोई प्रस्ताव नहीं : केंद्र

ये है मामला: देहरादून के इंदिरा नगर निवासी विनीता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि इंदिरा नगर देहरादून में पहले से एक पार्क स्थित है. इसको अब नगर निगम ईको पार्क बना रहा है. उन्होंने कहा है कि ईको पार्क बनने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा. पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकने से बारिश के समय आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थित उत्पन्न हो जाएगी और लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा. इसके चलते पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं. इसलिए इस ईको पार्क के कार्य पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता विनीता नेगी ने इस जनहित याचिका की स्वयं कोर्ट में पैरवी की है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के इंदिरा नगर में नगर निगम द्वारा पहले से स्थित पार्क को ईको पार्क बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन व जनहित याचिका की प्रति शहरी विकास सचिव को देने के आदेश दिए हैं. साथ ही सचिव शहरी विकास सचिव को इस प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर सभी पक्षकारों को सुनकर निस्तारित करने के निर्देश आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को यह भी आदेश दिए हैं कि वे इस बात का भी निर्णय लें कि वहां पार्क बनाया जाए या नहीं. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी.
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ये है मामला: देहरादून के इंदिरा नगर निवासी विनीता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि इंदिरा नगर देहरादून में पहले से एक पार्क स्थित है. इसको अब नगर निगम ईको पार्क बना रहा है. उन्होंने कहा है कि ईको पार्क बनने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा. पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकने से बारिश के समय आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थित उत्पन्न हो जाएगी और लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा. इसके चलते पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं. इसलिए इस ईको पार्क के कार्य पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता विनीता नेगी ने इस जनहित याचिका की स्वयं कोर्ट में पैरवी की है.

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