नैनीतालः बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में सरकार की अनुमति के बिना चलाए जा रहे निर्माणाधीन होटलों, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंटों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई कल यानी 27 अक्टूबर के लिए भी जारी रखी है.
नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान होटल मालिकों ने कहा कि उनके होटल वैध हैं. उन्होंने अभ्यारण्य की भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया है. होटल पीसीबी के मानकों के अनुरूप चलाए जा रहे हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.
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गौर हो कि कोटद्वार निवासी गिरी गौरव नैथानी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में अतिक्रमण कर होटल, रिसॉर्ट और रेस्टोरेंट बना दिए हैं. कुछ बनाए भी जा रहे हैं. इस पर रोक लगाई जाए. पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इनकी सूची कोर्ट में देने को कहा था, लेकिन याचिकाकर्ता के द्वारा इनकी जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार से इनकी लिस्ट पेश करने को कहा था.