नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के हल्दूचौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में हुई भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज हल्दूचौड़, यूजीसी व 6 अन्य शिक्षकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी पीयूष जोशी व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्दूचौड़ के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पूर्व मंत्री के अयोग्य रिश्तेदारों और संबंधियों को नियुक्ति दी गयी है. ये नियुक्तियां यूजीसी के द्वारा जारी मानक व योग्यता पूरी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, इन्हें निरस्त किया जाए. जनहित याचिका में कहा गया है कि कॉलेज में ऐसे 6 लोगों की नियुक्ति की गई है, जिनके पास योग्यता नहीं है, जबकि जांच के बाद पता चलेगा कि कई और भी हो सकते हैं.
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याचिकाकर्ताओं ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है, लेकिन वहां से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से इन अयोग्य और अपात्र कर्मचारियों को तत्काल हटाकर योग्य और पात्र लोगों को नियुक्ति देने की प्रार्थना की है. सभी नियुक्तियां वर्ष 2016-17 में हुई थीं.