नैनीताल: अल्मोड़ा के नैनीसार में जिंदल ग्रुप (Jindal Group) को जमीन आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने पूर्व में निर्माण पर लगे रोक को हटाते हुए कार्यदायी संस्था को स्कूल निर्माण करने के निर्देश दिए हैं. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से नियुक्त स्पेशल काउंसिल अवतार सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस स्कूल के बनने से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा. ऐसे में इस पर लगी रोक को हटाया जाए.
मामले में अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और नैनीसार संघर्ष समिति रानीखेत व उपपा केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने नवंबर 2015 में हाईकोर्ट जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 22 सितंबर 2015 को सरकार ने नैनीसार गांव की 353 नाली भूमि जिंदल ग्रुप की हिमांशु एजुकेशल सोसाइटी (Himanshu Education Society of Jindal Group) को बिना मानक का पालन किए ही आवंटित कर दी.
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याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि उक्त क्षेत्र में ग्राम पंचायत के साथ ही गौचर पनघट की जमीन है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने नियमों के विरुद्ध अपने चेहतों को यह भूमि आवंटित की है. ऐसे में इसे निरस्त किया जाए.