नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट आज चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से दायर शपथपत्र पर सुनवाई करेगा. सरकार ने यात्रा शुरू करने को लेकर उच्च न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ करेगी.
चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 26 जून 2021 को कोविड की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी. हालांकि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी एसएलपी वापस ले ली है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई.
सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि अब राज्य में कोविड के केस पहले के मुकाबले नहीं आ रहे हैं. सरकार कोविड के नियमों व कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करना चाहती है. सरकार ने शपथ पत्र के जरिए बताया कि पूर्व में भी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि रोक संबंधी आदेश वापस लिया जाए. हालांकि इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा था कि सरकार कोर्ट के 26 जून 2021 के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर चुकी है. जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो हाईकोर्ट कैसे अपने आदेश को वापस ले सकती है.
ये भी पढ़ेंः वर्चुअल तरीके से पोस्टमॉर्टम करने की याचिका पर सुनवाई, HC ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
बता दें कि पूर्व में अधिवक्ता शिवभट्ट ने हाईकोर्ट से कहा था कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, उसमें अभी तक सुनवाई नहीं हुई है. लिहाजा, चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को और आगे बढ़ाया जाए. अधिवक्ता के तर्क से सहमत होकर कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ा दिया था.