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दून MKP PG कॉलेज छात्रावास शिफ्ट मामले की HC में सुनवाई, याचिकाकर्ता से मांगा प्रति शपथ पत्र

नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज के छात्रावास में कलेक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक के आदेश को आगे बढ़ाया. साथ ही याचिकाकर्ता से तीन सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Dec 22, 2021, 1:44 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज के छात्रावास में कलक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता से तीन सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की ओर से सरकार के इस निर्णय को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एमकेपी पीजी परिसर में जिला कार्यालय को शिफ्ट कर रही है, जो कि गलत है. जिस पर उन्होंने रोक लगाए जाने की मांग की है.

पढ़ें- स्वास्थ्य कारणों से हटाए गए असम रायफल के जवान को मिलेगी पेंशन, HC का केंद्र सरकार को आदेश

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षण संस्थानों के कार्यालयों को शिफ्ट करना नियम विरुद्ध है. इनको शिफ्ट करने से कॉलेज के छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी. कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रावास को किराए पर देना व्यवहारिक नहीं है और सरकार के इस आदेश पर रोक लगाई जाए.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज के छात्रावास में कलक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता से तीन सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की ओर से सरकार के इस निर्णय को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एमकेपी पीजी परिसर में जिला कार्यालय को शिफ्ट कर रही है, जो कि गलत है. जिस पर उन्होंने रोक लगाए जाने की मांग की है.

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याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षण संस्थानों के कार्यालयों को शिफ्ट करना नियम विरुद्ध है. इनको शिफ्ट करने से कॉलेज के छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी. कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रावास को किराए पर देना व्यवहारिक नहीं है और सरकार के इस आदेश पर रोक लगाई जाए.

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