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रुड़की नगर निगम परिसिमन को लेकर HC की त्रिवेंद्र सरकार को फटकार, 2 हफ्ते में मांगा जवाब - हाई कोर्ट

बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पाड़ली और रामपुर गुजर गांवों को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था. लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 6 दिसंबर 2018 को नोटीफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया गया.

nainital
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Published : Feb 13, 2019, 10:09 PM IST

नैनीताल: रुड़की नगर निगम से 2 गांवों को बाहर करने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता ने सरकार पर नियमों की अवहेलना कर गांवों को नगर निगम से बाहर करने के खिलाफ याचिका डाली है.

दरअसल, आज बुधवार रुड़की नगर निगम के विस्तार के मामले में राज्य सरकार को कोर्ट में अपना जवाब पेश करना था. लेकिन राज्य सरकार आज अपना जवाब पेश नहीं कर पाई. जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक बार फिर से सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पाड़ली और रामपुर गुजर गांवों को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था. लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 6 दिसंबर 2018 को नोटीफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया गया.

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याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार अगर कोई गांव नगर निगम में शामिल कर लिया जाए तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है. साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा है कि दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया.

नैनीताल: रुड़की नगर निगम से 2 गांवों को बाहर करने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता ने सरकार पर नियमों की अवहेलना कर गांवों को नगर निगम से बाहर करने के खिलाफ याचिका डाली है.

दरअसल, आज बुधवार रुड़की नगर निगम के विस्तार के मामले में राज्य सरकार को कोर्ट में अपना जवाब पेश करना था. लेकिन राज्य सरकार आज अपना जवाब पेश नहीं कर पाई. जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक बार फिर से सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पाड़ली और रामपुर गुजर गांवों को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था. लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 6 दिसंबर 2018 को नोटीफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया गया.

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याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार अगर कोई गांव नगर निगम में शामिल कर लिया जाए तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है. साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा है कि दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया.

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स्लग- रूडकी याचिका

रिपोर्ट- गौरव जोशी

स्थान- नैनीताल

एंकर- रूडकी नगर निगम से 2 गाॅवो को बाहर करने के मामले मे कोट में जवाब पेश ना करने पर हाईकोट से राज्य सरकार को जम कर फटकार गली है,,, साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर से 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए है,,,, आज रूडकी नगर निगम के विस्तार के मामले में राज्य सरकार समेंत चुनाव आयोग को अपना जवाब पेश करना था मगर राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश नही करा जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है,,, वही र्कोट में चुनाव आयोग ने अपना जवाब पेश कर दिया है,,,
आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के पुर्व मैयर यशपाल राणा व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पाड़ली व रामपुर गुजर को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था,,,, लेकिन सरकार द्धारा नियम विरूद्ध तरीके से 6 दिस्मबर 2018 नोटीफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया जो गलत है,,, वही याचिकाकर्ता का कहना है की एक बार अगर कोई गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है. साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा है कि दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया है,,,,

बाईट- अजय वीर पुनडिर, अधिवक्ता याचिकाकर्ता
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