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बलात्कारी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

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Published : Oct 29, 2020, 9:56 PM IST

हल्द्वानी में छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया.

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बलात्कारी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

हल्द्वानी: छात्रा से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया है कि 12 गवाहों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई है. मामला 5 जुलाई 2017 की चोरगलिया थाना क्षेत्र की है, जहां 17 वर्षीय छात्रा अपनी बहन के साथ बाजार से लौट रही थी. इस बीच हनुमानगढ़ी लाखन मंडी निवासी मोहम्मद रेहान ने उसको जबरदस्ती जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही किसी से नहीं बताने की धमकी भी दी. जिसके बाद छात्रा किसी तरह अपनी जान बचा कर वहां से भागी.

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी में जनशताब्दी ट्रेन का स्टॉपेज बंद, यात्रियों परेशान

पीड़िता ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी. छात्रा आरोपी को नहीं पहचान पाई, जिसके बाद परिवार वालों ने चोरगलिया थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था. उस दौरान आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी मूछ भी कटा दी थी.

शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी का कहना है कि पूरे मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और 12 गवाह पेश किए गए, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद रिहान दोषी पाया गया. इस मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

हल्द्वानी: छात्रा से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया है कि 12 गवाहों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई है. मामला 5 जुलाई 2017 की चोरगलिया थाना क्षेत्र की है, जहां 17 वर्षीय छात्रा अपनी बहन के साथ बाजार से लौट रही थी. इस बीच हनुमानगढ़ी लाखन मंडी निवासी मोहम्मद रेहान ने उसको जबरदस्ती जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही किसी से नहीं बताने की धमकी भी दी. जिसके बाद छात्रा किसी तरह अपनी जान बचा कर वहां से भागी.

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पीड़िता ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी. छात्रा आरोपी को नहीं पहचान पाई, जिसके बाद परिवार वालों ने चोरगलिया थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था. उस दौरान आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी मूछ भी कटा दी थी.

शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी का कहना है कि पूरे मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और 12 गवाह पेश किए गए, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद रिहान दोषी पाया गया. इस मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

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