हल्द्वानी: सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स शुल्क के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को अब पुराने वाहनों में भी फास्टैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव जारी किया है. जिससे टोल टैक्स शुल्क में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिल सके. ऐसे में परिवहन मंत्रालय ने लोगों से टिप्पणी, सुझाव और मसौदा मांगते हुए अधिसूचना जारी की है. बताया जा रहा है कि एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों में फास्टैग होना जरूरी होगा.
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बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2021 के बाद पुराने वाहनों का बिना फास्टैग का फिटनेस सहित अन्य कागजात तैयार नहीं होंगे. उप संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप वर्मा के मुताबिक सभी नए वाहनों में फास्टैग के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है. पुराने वाहनों में फास्टैग के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. पुराने वाहनों में फास्टैग लगाने के दिशा-निर्देश और शासनादेश के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी.