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जल्द पुराने वाहनों में भी लगेंगे फास्टैग, परिवहन मंत्रालय ने मांगा सुझाव - Ministry of Transport News, Haldwani Old Vehicle News

1 जनवरी 2021 के बाद पुराने वाहनों का बिना फास्टैग के फिटनेस सहित अन्य कागजात तैयार नहीं होंगे. ऐसे में परिवहन मंत्रालय ने लोगों से टिप्पणी, सुझाव और मसौदा मांगते हुए अधिसूचना जारी की है.

Haldwani News
पुराने वाहनों में भी लगेंगे फास्ट टैग
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Published : Sep 5, 2020, 1:57 PM IST

हल्द्वानी: सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स शुल्क के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को अब पुराने वाहनों में भी फास्टैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव जारी किया है. जिससे टोल टैक्स शुल्क में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिल सके. ऐसे में परिवहन मंत्रालय ने लोगों से टिप्पणी, सुझाव और मसौदा मांगते हुए अधिसूचना जारी की है. बताया जा रहा है कि एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों में फास्टैग होना जरूरी होगा.

जल्द पुराने वाहनों में भी लगेंगे फास्टैग.
टोल टैक्स पर डिजिटल भुगतान और लोगों की पैसे की बचत के साथ-साथ समय की बचत को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2017 से सभी नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में फास्टैग रहना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अब परिवहन मंत्रालय ने 2017 से पुराने वाहनों को भी फास्टैग से जोड़े जाने के लिए मसौदा तैयार किया है. जिसके बाद परिवहन मंत्रालय ने सभी से सुझाव और टिप्पणी मांगी है.

पढ़ें-MLA काऊ के JP नड्डा को लिखे लेटर पर मदन कौशिक की सफाई, कहा- सिर्फ मिलने का समय मांगा

बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2021 के बाद पुराने वाहनों का बिना फास्टैग का फिटनेस सहित अन्य कागजात तैयार नहीं होंगे. उप संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप वर्मा के मुताबिक सभी नए वाहनों में फास्टैग के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है. पुराने वाहनों में फास्टैग के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. पुराने वाहनों में फास्टैग लगाने के दिशा-निर्देश और शासनादेश के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी.

हल्द्वानी: सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स शुल्क के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को अब पुराने वाहनों में भी फास्टैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव जारी किया है. जिससे टोल टैक्स शुल्क में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिल सके. ऐसे में परिवहन मंत्रालय ने लोगों से टिप्पणी, सुझाव और मसौदा मांगते हुए अधिसूचना जारी की है. बताया जा रहा है कि एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों में फास्टैग होना जरूरी होगा.

जल्द पुराने वाहनों में भी लगेंगे फास्टैग.
टोल टैक्स पर डिजिटल भुगतान और लोगों की पैसे की बचत के साथ-साथ समय की बचत को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2017 से सभी नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में फास्टैग रहना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अब परिवहन मंत्रालय ने 2017 से पुराने वाहनों को भी फास्टैग से जोड़े जाने के लिए मसौदा तैयार किया है. जिसके बाद परिवहन मंत्रालय ने सभी से सुझाव और टिप्पणी मांगी है.

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बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2021 के बाद पुराने वाहनों का बिना फास्टैग का फिटनेस सहित अन्य कागजात तैयार नहीं होंगे. उप संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप वर्मा के मुताबिक सभी नए वाहनों में फास्टैग के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है. पुराने वाहनों में फास्टैग के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. पुराने वाहनों में फास्टैग लगाने के दिशा-निर्देश और शासनादेश के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी.

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