नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के इकबालपुर में स्थित चीनी मिल पर गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए के बकाया भुगतान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में गुरुवार को हरिद्वार जिलाधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए.
कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार से पूछा कि कितनी चीनी बेचा जा रही है और 5 दिन में कितना स्टॉक आ रहा है. इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करें. साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट से समक्ष पेश होने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई.
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बता दें कि हरिद्वार निवासी नितिन ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर इकबालपुर चीनी मिल (धनश्री एग्रो) के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिक दायर की थी. याचिका में उन्होंने कोर्ट को बताया था कि गन्ना किसानों का 2017-18 में 108 करोड़ और 2018-19 का 109 करोड़ का भुगतान मिल पर बकाया है.
याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि सरकार के आदेश पर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन के रूप 214 करोड़ रुपए विभिन्न बैंको द्वारा दिलाया गया, लेकिन जनता द्वारा जमा राशि को सॉफ्ट लोन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि किसानों का गन्ने का भुगतान करने हेतु जब्त की गई चीनी की नीलामी की जाए.
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गौरतलब हो कि जिलाधिकारी हरिद्वार ने पूर्व में कोर्ट को बताया था कि इकबालपुर चीनी मिल प्रशासन को सहयोग नहीं कर रही है. इस मिल से करीब 19,903 किसान प्रभावित हैं. कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा खोले गए खातों में चीनी बेचे जाने के बाद करीब 28 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जबकि देनदारी 154 करोड़ की है. सरकार फिलहाल यह रकम किसानों को बांटने को तैयार है.