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बजरंग दल का जिला संयोजक गिरफ्तार, ई-रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने का लगा आरोप

बजरंग दल के जिला संयोजक नवीन तेश्वर को हरिद्वार में ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि नवीन यूनियन से जुड़ने के एवज में 11 हजार की मांग कर रहा था. वहीं, हरिद्वार में कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने दो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है.

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Published : Dec 4, 2022, 9:29 AM IST

हरिद्वार: एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर पुलिस ने ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने वाले नवीन तेश्वर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, बजरंग दल के जिला संयोजक एवं बजरंगी ई रिक्शा यूनियन रोड़ी बेलवाला (Bajrangi E Rickshaw Union Rodi Belwala) के अध्यक्ष नवीन तेश्वर पर ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने का आरोप है. कनखल पुलिस ने नवीन तेश्वर के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार शहर में ई रिक्शाओं को लेकर कुछ यूनियन से जुड़े पदाधिकारी ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं. एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी क्राइम रेखा यादव को तुरंत ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए थे. शनिवार को थाना कनखल पहुंचे ई रिक्शा चालक दीपक तनेजा निवासी आदर्श नगर ज्वालापुर ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ बजरंगी ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष नवीन तेश्वर के पास पहुंचा.

जब उन्होंने यूनियन से जुड़ने की बात कही तब उनसे प्रति रिक्शा 11 हजार रुपए की मांग की गई. इसके साथ साथ प्रतिदिन बीस रुपए का टोकन देने को कहा. उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तब उनके साथ गाली गलौज करते हुए हत्या की धमकी दी. प्रभारी निरीक्षक मुकेश चौहान ने पूरे मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद आरोपी बजरंग दल नेता के खिलाफ अवैध वसूली करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः रिटायर पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

कोर्ट की फटकार के बाद मुकदमा दर्जः हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट से मिली फटकार के बाद 2 मामलों में आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न संबंधी धाराओं में ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. कोतवाली ज्वालापुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी वर्ष 2021 में दीपक निवासी नई बस्ती रामनगर रुड़की से हुई थी. शादी के कुछ दिन बीतने पर ही कम दहेज लाने की बात कहते हुए ससुरालियों ने ताने देते हुए उत्पीड़न शुरू कर दिया था. बाइक और 50 हजार की मांग पूरी न होने पर पति दीपक और सास, ससुर, ननद ने मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया. साथ ही मारपीट कर घर से निकाल दिया.

इसके बाद घर पर आकर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता और उसकी मां को बुरी तरह पीटा. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी पति दीपक, ससुर बाबूराम, सास सविता, हिना, प्रीति, मनीषा निवासीगण नई बस्ती, रामनगर रुड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं विवाहिता ने पति और ससुरालियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है.

एक अन्य मामले में निर्मल कुंज सोसायटी बाईपास रोड हरिद्वार की युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वर्ष 2014 में विपिन अरोड़ा निवासी शास्त्री नगर ज्वालापुर से उसकी शादी हुई थी. ससुराल पक्ष ने विपिन के शराब पीने की बात को छिपाकर धोखे में रखकर शादी करवाई. युवती का आरोप है कि पति विपिन शराब पीने के बाद मारता है. साथ ही ससुराल वाले दहेज कम लाने के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं. वहीं अब कोर्ट के आदेश पर आरोपी पति विपिन अरोड़ा, ससुर सुभाषचंद पाहवा, राजेंद्र अरोड़ा पाहवा, महेंद्र अरोड़ा, टिमसी अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा निवासीगण मिलाप भवन शास्त्री नगर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

हरिद्वार: एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर पुलिस ने ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने वाले नवीन तेश्वर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, बजरंग दल के जिला संयोजक एवं बजरंगी ई रिक्शा यूनियन रोड़ी बेलवाला (Bajrangi E Rickshaw Union Rodi Belwala) के अध्यक्ष नवीन तेश्वर पर ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने का आरोप है. कनखल पुलिस ने नवीन तेश्वर के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार शहर में ई रिक्शाओं को लेकर कुछ यूनियन से जुड़े पदाधिकारी ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं. एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी क्राइम रेखा यादव को तुरंत ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए थे. शनिवार को थाना कनखल पहुंचे ई रिक्शा चालक दीपक तनेजा निवासी आदर्श नगर ज्वालापुर ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ बजरंगी ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष नवीन तेश्वर के पास पहुंचा.

जब उन्होंने यूनियन से जुड़ने की बात कही तब उनसे प्रति रिक्शा 11 हजार रुपए की मांग की गई. इसके साथ साथ प्रतिदिन बीस रुपए का टोकन देने को कहा. उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तब उनके साथ गाली गलौज करते हुए हत्या की धमकी दी. प्रभारी निरीक्षक मुकेश चौहान ने पूरे मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद आरोपी बजरंग दल नेता के खिलाफ अवैध वसूली करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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कोर्ट की फटकार के बाद मुकदमा दर्जः हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट से मिली फटकार के बाद 2 मामलों में आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न संबंधी धाराओं में ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. कोतवाली ज्वालापुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी वर्ष 2021 में दीपक निवासी नई बस्ती रामनगर रुड़की से हुई थी. शादी के कुछ दिन बीतने पर ही कम दहेज लाने की बात कहते हुए ससुरालियों ने ताने देते हुए उत्पीड़न शुरू कर दिया था. बाइक और 50 हजार की मांग पूरी न होने पर पति दीपक और सास, ससुर, ननद ने मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया. साथ ही मारपीट कर घर से निकाल दिया.

इसके बाद घर पर आकर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता और उसकी मां को बुरी तरह पीटा. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी पति दीपक, ससुर बाबूराम, सास सविता, हिना, प्रीति, मनीषा निवासीगण नई बस्ती, रामनगर रुड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं विवाहिता ने पति और ससुरालियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है.

एक अन्य मामले में निर्मल कुंज सोसायटी बाईपास रोड हरिद्वार की युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वर्ष 2014 में विपिन अरोड़ा निवासी शास्त्री नगर ज्वालापुर से उसकी शादी हुई थी. ससुराल पक्ष ने विपिन के शराब पीने की बात को छिपाकर धोखे में रखकर शादी करवाई. युवती का आरोप है कि पति विपिन शराब पीने के बाद मारता है. साथ ही ससुराल वाले दहेज कम लाने के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं. वहीं अब कोर्ट के आदेश पर आरोपी पति विपिन अरोड़ा, ससुर सुभाषचंद पाहवा, राजेंद्र अरोड़ा पाहवा, महेंद्र अरोड़ा, टिमसी अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा निवासीगण मिलाप भवन शास्त्री नगर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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