नैनीताल: जिला व सत्र न्यायालय ने महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 5 साल की जेल और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने कहा अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाएगा तो आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित को धनराशि मुहैया करवाएं.
बता दें कि बीते साल मार्च 2019 में आरोपी तेजराम के द्वारा मजदूरी करने वाली महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं, पुलिस ने आरोपी तेजराम को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था.
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वहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर तीन माह के भीतर चार्ट शीट दायर कर कोर्ट में पेश की. जिसके बाद इस मामले में नैनीताल जिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने आरोपी तेजराम को 5 साल के कारावास और 10 हजार रुपए की सजा सुनाई है.