नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने पीड़िता के अधिवक्ताओं को दस अगस्त तक पुलकित आर्या की जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.
वहीं, कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ नैनीताल के जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार तिवारी सहित अन्य अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट के उठते समय पीड़िता की ओर से आर्या की जमानत प्राथर्ना पत्र पर आपत्ति पेश करने के लिए कोर्ट से तीन सप्ताह का समय मांगा गया, परंतु कोर्ट ने उन्हें दस अगस्त तक आपत्ति पेश करने को कहा. विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का कहना है कि न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस विधि प्रकोष्ट अंकिता के माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है.
ये है मामलाः पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की 19 वर्षीय अंकिता भंडारी यमकेश्वर क्षेत्र के भोगपुर स्थित पुलकित आर्या के वनंत्रा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी. 18 सितंबर 2022 को अंकिता वनंत्रा रिसोर्ट से लापता हो गई थी. वनंत्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या द्वारा अंकिता के पिता को उसके लापता होने की सूचना दी गई. इसके बाद पिता ने अंकिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में दर्ज कराई.
ये भी पढ़ेंः Ankita Bhandari murder case: नए वकील अवनीश नेगी ने कहा- आरोपियों को सजा दिला कर रहूंगा
कुछ दिनों बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने अंकिता के गुमशुदा केस को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया. रेगुलर पुलिस द्वारा गुमशुदा लड़की के संदेह पर वनंत्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या, दोस्त अंकित गुप्ता और रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर को हिरासत में लिया गया. तीनों से जब पूछताछ की गई तो तीनों ने अंकिता की हत्या कर ऋषिकेश गंगा नहर में शव फेंकने की बात कबूल की. मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. तीनों अभियुक्त जेल में बंद हैं.