ETV Bharat / state

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना भी लगा

author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 13, 2024, 7:03 AM IST

Updated : Jan 13, 2024, 7:13 AM IST

Rape convict gets jail in Ramnagar नैनीताल जिले के रामनगर में चार साल पहले किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के दोषी को सजा हो गई है. दोषी नावेद उर्फ इसरार को अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है. नावेद ने किशोरी और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

Rape convict gets jail in Ramnagar
हल्द्वानी कोर्ट समाचार

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. दुष्कर्म की ये घटना चार साल पुरानी है. तब से ये केस अदालत में चल रहा था.

ये है पूरा मामला: शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. यहां का निवासी नावेद उर्फ इसरार जो सैलून को दुकान चलाता है को दोषी पाया गया है. मामला 10 अक्टूबर 2020 का है. 17 वर्षीय किशोरी को नावेद पहले फुसलाकर अपने घर में ले गया. वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब नावेद किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था तभी किशोरी के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और किशोरी को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया.

इस दौरान नावेद ने किशोरी के परिवार वालों से झगड़ा करते हुए जान से मारने की धमकी दी. किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद परिवार वाले रामनगर कोतवाली पहुंचे. आरोपी नावेद के खिलाफ धारा 363, 576, 506 के तहत मामला दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में पुलिस द्वारा किशोरी का मेडिकल और फॉरेंसिक जांच भी कराई गई जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

रेपिस्ट को हुई 10 साल की जेल: मामला न्यायालय में जाने पर वादी का परिवार अपने बयानों से मुकर गया. पूरे मामले में न्यायालय ने फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट के अलावा वैज्ञानिक और डॉक्टर सहित आठ गवाहों के आधार पर आरोपी नावेद उर्फ इसरार को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास और ₹20,000 का अर्थ दंड लगाया है.
ये भी पढ़ें: 'शिवा' बन शाकिब ने युवती से किया दुष्कर्म, धर्म न बदलने पर पिटाई, धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. दुष्कर्म की ये घटना चार साल पुरानी है. तब से ये केस अदालत में चल रहा था.

ये है पूरा मामला: शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. यहां का निवासी नावेद उर्फ इसरार जो सैलून को दुकान चलाता है को दोषी पाया गया है. मामला 10 अक्टूबर 2020 का है. 17 वर्षीय किशोरी को नावेद पहले फुसलाकर अपने घर में ले गया. वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब नावेद किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था तभी किशोरी के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और किशोरी को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया.

इस दौरान नावेद ने किशोरी के परिवार वालों से झगड़ा करते हुए जान से मारने की धमकी दी. किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद परिवार वाले रामनगर कोतवाली पहुंचे. आरोपी नावेद के खिलाफ धारा 363, 576, 506 के तहत मामला दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में पुलिस द्वारा किशोरी का मेडिकल और फॉरेंसिक जांच भी कराई गई जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

रेपिस्ट को हुई 10 साल की जेल: मामला न्यायालय में जाने पर वादी का परिवार अपने बयानों से मुकर गया. पूरे मामले में न्यायालय ने फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट के अलावा वैज्ञानिक और डॉक्टर सहित आठ गवाहों के आधार पर आरोपी नावेद उर्फ इसरार को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास और ₹20,000 का अर्थ दंड लगाया है.
ये भी पढ़ें: 'शिवा' बन शाकिब ने युवती से किया दुष्कर्म, धर्म न बदलने पर पिटाई, धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज

Last Updated : Jan 13, 2024, 7:13 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.