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15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने जिम ट्रेनर को सुनाई 20 साल की सजा

मामला 2018 का है. जिम ट्रेनर ने अपने घर बुलाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Sep 27, 2021, 9:21 PM IST

Updated : Sep 27, 2021, 9:46 PM IST

हल्द्वानी: दसवीं क्लास की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले कोर्ट ने जिम ट्रेनर के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां 25 सितंबर 2018 को 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की ने जिम ज्वॉइन किया था. जिम ज्वॉइन करने के बाद ट्रेनर सूरज सिंह बिष्ट ने डाइट चार्ट देने के बहाने लड़की को 29 सितंबर 2018 को अपने घर बुलाया. तभी जिम ट्रेनर ने उसके साथ जबरदस्ती की.

पढ़ें- रुद्रपुर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर दी जान

इस घटना के बाद लड़की गुमसुम रहने लगी थी. हालांकि कुछ दिनों बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने 2 अक्टूबर 2018 को रामनगर कोतवाली में जिम ट्रेनर सूरज सिंह बिष्ट के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया.

वहीं पुलिस ने भी मामले में दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पूरे मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई. 9 गवाहों और सबूतों के आधार पर सूरज सिंह बिष्ट को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹50000 का अर्थदंड लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं.

हल्द्वानी: दसवीं क्लास की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले कोर्ट ने जिम ट्रेनर के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां 25 सितंबर 2018 को 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की ने जिम ज्वॉइन किया था. जिम ज्वॉइन करने के बाद ट्रेनर सूरज सिंह बिष्ट ने डाइट चार्ट देने के बहाने लड़की को 29 सितंबर 2018 को अपने घर बुलाया. तभी जिम ट्रेनर ने उसके साथ जबरदस्ती की.

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इस घटना के बाद लड़की गुमसुम रहने लगी थी. हालांकि कुछ दिनों बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने 2 अक्टूबर 2018 को रामनगर कोतवाली में जिम ट्रेनर सूरज सिंह बिष्ट के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया.

वहीं पुलिस ने भी मामले में दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पूरे मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई. 9 गवाहों और सबूतों के आधार पर सूरज सिंह बिष्ट को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹50000 का अर्थदंड लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं.

Last Updated : Sep 27, 2021, 9:46 PM IST
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